-पांचवीं कक्षा में नामांकन के लिए 16 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन-एक मई 2013 से 31 जुलाई 2015 तक जन्म लेनेवाले बच्चे आवेदन के लिए होंगे पात्र मुजफ्फरपुर. नवोदय विद्यालय समिति ने सत्र 2025-26 में छठवीं कक्षा में नामांकन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है. समिति की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गयी है. कहा है कि 16 सितंबर तक योग्य अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसबार नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. निर्धारित सीटों में से 75 प्रतिशत सीटों पर ग्रामीण परिवेश के स्टूडेंट्स का नामांकन होगा. सरकारी मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का लाभ मिलेगा. कम से कम 1/3 सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित हैं. समिति ने कहा है कि वैसे अभ्यर्थी जो संबंधित जिले के प्रमाणित निवासी हैं. साथ ही शैक्षणिक सत्र 2024-25 में उसी जिले के सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा पांच में पढ़ाई कर रहे हों. उस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय का संचालन हो रहा हो तो वे बच्चे आवेदन के पात्र होंगे. साथ ही प्रत्येक कक्षा में शैक्षणिक सत्र में उन्होंने पूरा अध्ययन किया हो. सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा तीन, चार उत्तीर्ण किया हो और एक मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच उनकी जन्मतिथि होनी चाहिए. समिति की ओर से कहा गया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है. ऐसे में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे भी नवोदय विद्यालय में नामांकन ले सकें. इसको लेकर यह व्यवस्था की जा रही है. ——————- पांचवीं तक पढ़ाई वाले जिले का होना चाहिए निवास प्रमाणपत्र समिति की ओर से कहा गया है कि छठी कक्षा में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थियों का निवास प्रमाणपत्र भी देना होगा. जहां से अभ्यर्थी पांचवीं तक पढ़ाई कर रहा हो. उसी जिले का निवास प्रमाणपत्र होना चाहिए. औपबंधिक रूप से चयन होने के बाद इसका सत्यापन किया जाएगा. इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया होगी. अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए जन्म प्रमाणपत्र का प्रमाण, निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे के अध्ययन का प्रमाणपत्र, तीसरी से पांचवीं कक्षा तक अध्ययनरत स्कूल के प्रधानाध्यापक की ओर से जारी प्रमाणपत्र, मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र, अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन देना होगा.
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