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नाबालिग से छेड़छाड़ करने में शिक्षक दोषी करार

नाबालिग से छेड़छाड़ करने में शिक्षक दोषी करार

By Prabhat Khabar News Desk | August 4, 2024 1:10 AM

-विशेष पॉक्सो कोर्ट -1 के जज ने दिया दोषी करार . -सजा के बिंदु पर 9 अगस्त को कोर्ट करेगा सुनवाई मुजफ्फरपुर. अहियापुर इलाके में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष पॉक्सो कोर्ट -1 के न्यायाधीश अमित रंजन उपाध्याय ने अहियापुर थाना क्षेत्र के भीखनपुर निवासी जेल में बंद शिक्षक अरूण तिवारी को दोषी करार दिया है. भादवि – 376(ए) (बी), 354((ए) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा – 6 में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. 22 जनवरी 2023 से आरोपित जेल में बंद है. अहियापुर पुलिस ने शिक्षक अरुण तिवारी के विरुद्ध 14 मार्च 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था . पीड़ित नाबालिग बच्ची के पिता के बयान पर अहियापुर पुलिस ने 22 जनवरी को अहियापुर थाना क्षेत्र के भीखनपुर निवासी शिक्षक अरुण तिवारी के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए घटना के अगले दिन शिक्षक को गिरफ्तार किया था. पुलिस को बताया था कि थाना क्षेत्र के एक चर्चित स्कूल के जूनियर क्लास में पढ़ाने वाले शिक्षक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाते थे. इसी दौरान छेड़छाड़ करते थे .

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