: शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण को लेकर जारी किया दिशा-निर्देश
मुजफ्फरपुर.
शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है. कहा है कि वैसे शिक्षक जो विभागीय कार्रवाई, निगरानी जांच से लेकर अन्य कारणों से जांच के दायरे में हैं. उनका स्थानांतरण नहीं किया जायेगा. साथ ही निलंबित शिक्षकों को भी एक से दूसरे स्कूल में स्थानांतरित नहीं किया जायेगा. कहा गया है कि जिन शिक्षकों के पास राशि बकाया है. उसका भुगतान करना होगा. स्थानांतरण के विकल्प के साथ ही इ-शिक्षाकोष पोर्टल पर डिपार्टमेंटल एक्शन रिपोर्ट का ऑप्शन भी मिलेगा. इसमें शिक्षकों को अलग-अलग फॉर्मेट में विवरण दर्ज करना होगा. विभाग की ओर से बताया गया कि स्थानांतरण का विकल्प दिये जाने के बाद प्रदेश भर से 1.90 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया. इसके बाद शिक्षा विभाग ने स्क्रूटिनी की प्रक्रिया के दौरान ही नया फॉर्मेट जिलों को भेजा. डीइओ को कहा गया है कि शिक्षकों से इस फॉर्मेट को भरवा लें. इ-शिक्षाकोष पोर्टल पर टीचर मॉडयूल में अपडेट डिपार्टमेंटल एक्शन का विकल्प दिख रहा है. इस पर क्लिक करने के बाद दिये गये निर्देश को फॉलो करते हुए विवरण देना है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है