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दुष्कर्म मामले में दोषी करार आरोपित को आजीवन कारावास.

दोषी करार देने के बाद कोर्ट से भागा था आरोपी सुनील

संवाददाता, मुजफ्फरपुर

दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट -1 अमित रंजन उपाध्याय ने दोषी पाते हुए बोचहां थाना क्षेत्र के सुनील महतो को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने 31 मई को दोषी करार दिये जाने के बाद वह कठघरे से भागा था. हालांकि पुलिस की दबिश के बाद अगले ही दिन कोर्ट में पहुंच कर सरेंडर कर दिया था. उस पर पट्टीदारी के 14 वर्ष की चचेरी बहन से दुष्कर्म के आरोपी बोचहां इलाके के आरोपित सुनील महतो को 31 मई को विशेष पॉक्सो कोर्ट-1 ने दोषी करार दिया. दोष सिद्धि के बाद कोर्ट ने उसे कस्टडी में लेने का आदेश दिया था.

विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना 9 दिसंबर, 2013 की है. इस मामले में कुल 6 गवाहों की गवाही मैंने करायी थी. पीड़िता के बयान पर बोचहां थाना में 27 मार्च को एफआइआर दर्ज की गयी थी. इसमें पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि नौ दिसंबर, 2013 की रात करीब 12 बजे सुनील महतो अपने स्कॉर्पियो चालक चकअब्दुल गांव निवासी रंजीत पासवान को लेकर घर में घुस गया.उसने चाकू निकालकर हत्या की धमकी दी.रंजीत चाकू लेकर खड़ा रहा और सुनील ने जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद दोनों ने धमकी दी कि इसकी चर्चा किसी से की तो तुम्हारी हत्या कर देंगे. डर से पीड़िता ने किसी से कुछ नहीं बतायी .इसके बाद पुन: 24 मार्च, 2014 की रात में सुनील घर में घुस गया और मुंह दबाकर ले जा रहा था.तभी पीड़िता के पांव से दरवाजा में झटका लगा.आवाज पर उसकी मां जग गयी और उसने शोर मचाते हुए सुनील को पकड़ना चाहा तब सुनील ने पीड़िता के मां को मुक्का से मारकर गिरा दिया और फरार हो गया. पीड़िता ने आरोप लगाया कि दुष्कर्म से मै गर्भवती हो गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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