दुष्कर्म मामले में दोषी करार आरोपित को आजीवन कारावास.
दोषी करार देने के बाद कोर्ट से भागा था आरोपी सुनील
संवाददाता, मुजफ्फरपुर
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना 9 दिसंबर, 2013 की है. इस मामले में कुल 6 गवाहों की गवाही मैंने करायी थी. पीड़िता के बयान पर बोचहां थाना में 27 मार्च को एफआइआर दर्ज की गयी थी. इसमें पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि नौ दिसंबर, 2013 की रात करीब 12 बजे सुनील महतो अपने स्कॉर्पियो चालक चकअब्दुल गांव निवासी रंजीत पासवान को लेकर घर में घुस गया.उसने चाकू निकालकर हत्या की धमकी दी.रंजीत चाकू लेकर खड़ा रहा और सुनील ने जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद दोनों ने धमकी दी कि इसकी चर्चा किसी से की तो तुम्हारी हत्या कर देंगे. डर से पीड़िता ने किसी से कुछ नहीं बतायी .इसके बाद पुन: 24 मार्च, 2014 की रात में सुनील घर में घुस गया और मुंह दबाकर ले जा रहा था.तभी पीड़िता के पांव से दरवाजा में झटका लगा.आवाज पर उसकी मां जग गयी और उसने शोर मचाते हुए सुनील को पकड़ना चाहा तब सुनील ने पीड़िता के मां को मुक्का से मारकर गिरा दिया और फरार हो गया. पीड़िता ने आरोप लगाया कि दुष्कर्म से मै गर्भवती हो गयी थी.
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