मुजफ्फरपुर.
पूर्व मंत्री वृषिण पटेल कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए. हालांकि उनके ओर से उनके अधिवक्ता एवं पीड़िता की ओर से उनके अधिवक्ता ऋचा स्मृति सिंह ने कोर्ट में अलग अलग अपना पक्ष रखा. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिये 17 अक्तूबर की अगली तिथि निर्धारित की है. नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण मामले में फंसे पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद वृषिण पटेल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत पर विशेष पॉक्सो कोर्ट -2 ने सुनवाई करते हुए 23 अगस्त को ही खारिज कर दिया. वृषिण पटेल के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट ने वारंट भी जारी किया था. बता दें कि जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने इस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. केस दर्ज होने के बाद कोर्ट में हाजिर नहीं होने के बाद वारंट जारी किया गया था. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए वृषिण पटेल को हाजिर होने के लिए समन जारी करते हुए सुनवाई शुरू कर दी थी.कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं पूर्व मंत्री वृषिण पटेल
पूर्व मंत्री के खिलाफ धारा- 323, 341, 354B, 3070, 420, 376, 504 और पॉक्सो की धारा 4, 6 के तहत में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है