Bio Waste : मुजफ्फरपुर. शहर के अस्पताल व नर्सिंग होम, बायो कचरा का निपटारा ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें चेतावनी दी गयी है. अगर वे मानक के तहत कचरा का निष्पादन नहीं करेंगे तो उनके संस्थान का लाइसेंस रद्द हो जायेगा. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बायो कचरा के निष्पादन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. 72 अस्पताल व नर्सिंग होम को बंद करने की चेतावनी देते हुए बोर्ड ने नोटिस जारी की है.
यह सभी अस्पताल बायो कचरा के निष्पादन की जांच में विफल पाये गये हैं. आयोग ने इन सभी से एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है. जिन्हें नोटिस दिया गया है उनहें शहर के नामी अस्पताल व नर्सिंग होम शुमार हैं. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसे अस्पताल व नर्सिंग होम से कहा है कि वे बायो कचरा के निष्पादन की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और जांच में इनकी प्रक्रिया को अमानक पाया गया है. बोर्ड के निदेशक ने एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है, अन्यथा कार्रवाई होगी.
Bio Waste : पहले भी दी जा चुकी है चेतावनी, सात ने ही दिया जवाब :
बता दें कि बायो कचरा का निष्पादन नहीं करने वाले 28 नर्सिंग होम व अस्पताल को पहले भी नोटिस जारी हुआ है. इसमें से अबतक केवल सात संस्थानों ने ही नोटिस का जवाब दिया है. इधर सीएस डॉ अजय कुमार ने कहा कि जिन अस्पतालों को नोटिस किया गया है, उनके यहां टीम भेज कर जांच भी करायी जायेगी कि उनके यहां मानक के अनुसार अस्पताल चल रहे हैं या नहीं.
बता दें कि बायो कचरा का निष्पादन नहीं करने वाले 28 नर्सिंग होम व अस्पताल को पहले भी नोटिस जारी हुआ है. इसमें से अबतक केवल सात संस्थानों ने ही नोटिस का जवाब दिया है. इधर सीएस डॉ अजय कुमार ने कहा कि जिन अस्पतालों को नोटिस किया गया है, उनके यहां टीम भेज कर जांच भी करायी जायेगी कि उनके यहां मानक के अनुसार अस्पताल चल रहे हैं या नहीं.
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