मोतीझील की सडकों पर बाइक खड़ा करने पर भी अब जुर्माना भरने होंगे. अवैध पॉर्किंग के आरोप में पुलिस बाइक का चालान काटेगी. जिस दुकानदार के सामने सड़क पर बाइक खड़ी रहेगी, उस दुकानदार पर ही नगर निगम जुर्माना लगायेगा. ट्रैफिक की गंभीर समस्या से निजात दिलाने के लिए मोतीझील-कल्याणी चौक के बीच सड़क के दोनों ओर जितनी भी बाइक लगायी जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए निगम आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं.
नगर आयुक्त ने बताया कि अब तक तो चार चक्का वाहनों की जब्ती की कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब बाइक को भी जब्त कर गाड़ी पर लोड किया जायेगा. शुरुआत मोतीझील व कल्याणी चौक से की जायेगी. इसके लिए कवायद शुरू कर दी गयी है. जल्द ही नगर निगम व ट्रैफिक पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगा.
नगर आयुक्त ने बताया कि मोतीझील ब्रिज के नीचे एवं बम पुलिस गली में नगर निगम की ओर से पॉर्किंग की व्यवस्था की गयी है. बम पुलिस गली में सिर्फ बाइक की पॉर्किंग होगी. वहीं धर्मशाला चौक से लेकर चंद्रलोक गुमटी, बीबी कॉलेजिएट गेट के सामने ब्रिज के नीचे बाइक व चार चक्का वाहन को पार्क कर सकते हैं. बम पुलिस गली में पॉर्किंग बनाने का काम अंतिम चरण में है.
नगर आयुक्त ने बताया कि फिलहाल नगर निगम के कर्मचारी पॉर्किंग शुल्क की वसूली करते हैं, लेकिन नये साल में एक जनवरी से 31 मार्च 2021 तक के लिए दोनों पॉर्किंग की बंदोबस्ती की जायेगी. इसके लिए नोटिस निकाल दिया गया है. 31 दिसंबर को बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जायेगी. बम पुलिस गली के लिए न्यूनतम 90 हजार रुपये एवं मोतीझील ब्रिज के नीचे के एरिया के लिए न्यूनतम राशि 2.94 लाख रुपये निर्धारित की गयी है.
Posted By: Thakur Shaktilochan