मुजफ्फरपुर. न्यायालय के आदेश के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर विशेष पॉक्सो कोर्ट दो के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने सुनवाई करते हुए साहेबगंज थानाध्यक्ष पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए उनके वेतन से कटौती करने का आदेश दिया है. वहीं आदेश की प्रति एसएसपी को भेजते हुए कहा है कि थानाध्यक्ष के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई कर कोर्ट को अवगत करायें. साहेबगंज थाना क्षेत्र में 16 साल की किशोरी से हुए दुष्कर्म के प्रयास को लेकर दर्ज परिवाद पर कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को साहेबगंज थानेदार को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. लेकिन थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की. जिसके बाद कोर्ट ने 12 दिसम्बर को जवाब तलब किया. कोर्ट ने सदेह हाजिर होने का आदेश दिया. लेकिन थानाध्यक्ष न तो कोर्ट में सदेह हाजिर हुए और न ही जवाब दाखिल किया. यह था मामला साहेबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 साल की किशोरी के साथ उस समय दुष्कर्म का प्रयास किया गया, जब वह घर मे अकेली थी. घटना के बाद पीड़िता की मां ने 17 जुलाई 2023 को विशेष पाॅक्सो कोर्ट में 13 जुलाई 2023 कोर्ट परिवाद दर्ज कराया. जिसमें तीन को आरोपी बनाया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है