राजस्थान के दो शराब धंधेबाज को पांच साल कैद की सजा

राजस्थान के दो शराब धंधेबाज को पांच साल कैद की सजा

By Prabhat Khabar News Desk | January 29, 2025 1:31 AM

-विशेष उत्पाद कोर्ट-दो ने सश्रम कारावास के साथ एक-एक लाख जुर्माना भी लगाया

-जुर्माना नहीं देने पर छह-छह माह अतिरिक्त कैद, दो साल से जेल में है दोनों आरोपित

संवाददाता, मुजफ्फरपुर

विशेष उत्पाद न्यायाधीश मो. एनायत करीम ने राजस्थान के दो शराब धंधेबाजों को सोमवार को पांच-पांच साल कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. राजस्थान के बाडमेर जिले के शेरवा थाना के शोभला दर्शन इलाका निवासी ट्रक चालक कैलाश और खलासी राज नारायण बीते दो साल से जेल में बंद है. दोनों के जेल में बितायी अवधि उसके सजा में गिने जायेंगे. विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार श्रीवास्तव और उत्पाद विभाग के वकील मो. रिजवान ने अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों का बयान कराया. जिसके आधार पर सजा सुनायी गयी है.

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कैलाश और राजनारायण को मनियारी थाने की पुलिस ने एक ट्रक शराब के साथ 27 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था. जांच के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ 25 सितंबर 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी. गिरफ्तार के बाद से दोनों लगातार जेल में बंद है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को छह-छह माह कैद में गुजारनी होगी.

मनियारी थाना में पदस्थापित तत्कालीन जमादार कुंदन ओझा और अन्य पुलिस कर्मियों ने 26 जुलाई की रात करीब दो बजे काजी इंडा चौक के पास घेराबंदी कर मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर की ओर जा रहे महाराष्ट्र नंबर के ट्रक को घेरकर पकड़ा. जांच में ट्रक पर लदी 684 कार्टन शराब मिली. शराब जब्त करते हुए पुलिस ने ट्रक चालक कैलाश और खलासी राज नारायण को गिरफ्तार किया था. वहीं इस कांड की जांच अभी जारी है. पुलिस ने अब तक ट्रक ओनर, मोबाइल पर कॉल कर शराब की खेप मंगाने वाले स्थानीय धंधेबाज और शराब सप्लाई करने वाले धंधेबाजों को चिह्नित नहीं कर पायी है.

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