कार व कैश नहीं दी तो पत्नी को तीन तलाक कह घर से निकाला
कार व कैश नहीं दी तो पत्नी को तीन तलाक कह घर से निकाला
मुजफ्फरपुर. ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहंदी हसन चौक किला बांध रोड की रहने वाली रूबी निशा को दहेज में कार व तीन लाख रुपये नहीं देने पर तीन तलाक कहकर घर से निकाल दिया गया. उन्होंने ब्रह्मपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. इसमें पति इकबाल अहमद को आरोपी बनाया है. प्राथमिकी में महिला ने बताया कि 14 अक्टूबर 2022 को इकबाल अहमद से शादी हुई. पिता ने करीब छह लाख रुपये के सामान व छह लाख रुपये बारातियों पर खर्च किये थे. शादी के समय से ही इकबाल व उसके परिवार के लोग दहेज में तीन लाख रुपये व एक चार पहिया वाहन की डिमांड करने लगे. लेकिन, रिश्तेदारों के दबाव पर वह शादी के लिए तैयार हो गया. पर शादी होने के बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे.
सब कुछ ठीक होने की आशा में वह चुपचाप सब सहती रही. 13 फरवरी को सारा सामान लेकर उसको घर से निकाल दिया. इसके बाद वह घरेलू हिंसा की शिकायत की तो न्यायालय में बांड बनाकर पति उसे साथ में घर ले गया. लेकिन, 29 अगस्त 2023 को दहेज के लिए दुबारा प्रताड़ित किया जाने लगा. इस बीच 30 अगस्त 2023 को उनसे सादा कागज एवं आधार कार्ड पर जबरन हस्ताक्षर करवाया और शौहर ने तीन बार बोलकर तलाक दे दिया. 31 अगस्त 2023 को उसके घर से निकाल दिया. पीड़ित महिला ने अपने शौहर पर मंडी में भी बेचने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. ब्रह्मपुरा थानेदार सुभाष मुखिया ने बताया कि मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच की जा रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है