मुजफ्फरपुर. विशेष पॉक्सो कोर्ट -2 ने फकुली थाना क्षेत्र के एक गांव में दाे साल पूर्व बकरी चराने गई किशोरी (16) के साथ रेप कर उसका वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपी युवक को दोषी करार दिया है.कोर्ट ने जुलाई को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगा. दोषी युवक सन्नी कुमार पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है. पीड़िता के आवेदन पर एफआइआर दर्ज की गई थी. विशेष लाेक अभियाेजक अजय कुमार ने बताया कि उन्होंने इस केस में कोर्ट में सात गवाह पेश किया है. सभी ने घटना का समर्थन किया है. पुलिस ने इस केस में 2022 में 30 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी. घटना को लेकर पीड़िता ने एफआइआर में बताया कि वह 2022 में नौ जून को गंगा दशहरा के अवसर पर घर के सदस्य गंगा स्नान करने के लिए गए थे. वह गांव के ही एक व्यक्ति के खेत में बकरी चराने गई थी. इस बीच सन्नी कुमार वहां पर पहुंच गया. उसने बड़ा चाकू उसके गर्दन पर रखकर हत्या करने की धमकी द. इसके बाद जंगल में ले जाकर उसके साथ जबरन रेप किया. इस दौरान रेप का वीडियो भी बना लिया. उसने चाकू का भय दिखाकर इसकी जानकारी देने पर उसकी और माता-पिता की हत्या करने व वीडियो वायरल करने की धमकी दी. इसके बाद पीड़िता डर गई। कुछ दिन बाद सन्नी ने वीडियाे काे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसकी जानकारी लाेगाें काे हुई.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है