बिहारशरीफ : जनशिकायत के आलोक में मौजा कोनासराय स्थित सोहन कुआं श्मशान की जमीन के घेराबंदी कार्य पर रोक लगा दी गयी है. डीएम बी कार्तिकेय के निर्देश पर सदर एसडीओ पारितोष कुमार ने तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है.
स्थानीय कोनासराय, मुरारपुर, भराव पर, मथुरिया, लहेरी व रामचंद्रपुर मोहल्ले के निवासियों ने डीएम से गुहार लगायी थी कि मथुरिया मोहल्ले के बलराम सिंह द्वारा खेसरा संख्या 282 की जमीन को पैतृक संपत्ति बता कर अपने मोख्तारे आम सत्येंद्र कुमार के माध्यम से घेराबंदी करायी जा रही है, जबकि इस जमीन का उपयोग वर्षो पूर्व से शमशान के रूप में होता आ रहा है.
इस जमीन में एक अति प्राचीन कुआं स्थित है, जहां उक्त मोहल्ले के लोग मृतकों के शव का दाह संस्कार के बाद अन्य संस्कार कर्म करते हैं. इस संबंध में सदर एसडीओ ने बताया कि इस जमीन पर दावा करने वाले बलिराम सिंह के पक्ष में डीसीएलआर का आदेश पारित किया गया है.
इस आदेश के विरुद्ध निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रमंडलीय आयुक्त के कोर्ट में अपील नहीं किया गया है. बावजूद इसके लोक शांति कायम रखने के लिए घेराबंदी कार्य पर तत्काल रोक लगाया गया है.
इधर भराव पर निवासी संजय कुमार आजाद व अन्य स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अंधेरे में रख कर डीसीएलआर के कोर्ट से आदेश दिया गया है. इस आदेश की सत्यापित प्रति मिलते ही प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय में अपील दायर किया जायेगा.