नौ साल के बाद दिया अंतिम निकासी विपत्र

भविष्य निधि अंशधारकों को होती है फजीहत बिहारशरीफ : भविष्य निधि कटौती विपत्र समय पर नहीं भेजने के कारण अंशधारकों को भारी फजीहत होती है. विपत्र नहीं आने के कारण भविष्य निधि की राशि का भुगतान भी समय पर नहीं हो पाता है. ऐसे ही गंभीर लापरवाही के मामले में दोषी पुलिस अधिकारी पर जुर्माना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 2, 2017 5:15 AM

भविष्य निधि अंशधारकों को होती है फजीहत

बिहारशरीफ : भविष्य निधि कटौती विपत्र समय पर नहीं भेजने के कारण अंशधारकों को भारी फजीहत होती है. विपत्र नहीं आने के कारण भविष्य निधि की राशि का भुगतान भी समय पर नहीं हो पाता है. ऐसे ही गंभीर लापरवाही के मामले में दोषी पुलिस अधिकारी पर जुर्माना किया गया है. पुलिस महानिदेशक कार्यालय पटना के द्वारा पत्र भेजकर इसकी सूचना नालंदा के पुलिस अधीक्षक को दी गयी है.
साथ ही इसकी प्रतिलिपि जिला भविष्य निधि कार्यालय को प्राप्त हुआ है.
मामला यह है कि फखरुद्दीन हाशमी नालंदा पुलिस में अवर निरीक्षक के पद पर तैनात थे. वे 2008 में ही सेवानिवृत्त हो गये. जिनका अंतिम विपत्र निकासी का आवेदन प्रपत्र जिला भविष्य निधि कार्यालय को नौ साल के विलंब से उपलब्ध कराया गया. जिस कारण दो लाख 63हजार सात सौ चौरासी का सरकारी कोष पर अतिरिक्त भार बढ़ा है. भेजे गये पत्र में यह भी लिखा है कि नौ साल विलंब के लिये दोषी पुलिस
अधिकारी या कर्मी से अतिरिक्त सूद की राशि वसूली कर शीर्ष में जमा कराते हुए पुलिस मुख्यालय व जिला भविष्य निधि पटना व नालंदा को सूचित करने का भी आदेश दिया गया है. जिला भविष्य निधि पदाधिकारी विजय कुमार रजक ने बताया कि मामला सत्य है.
प्रतिलिपि प्राप्त हुई है.उन्होंने बताया कि अवर निरीक्षक फखरुद्दीन हाशमी का इंतकाल भी हो गया है. उन्होंने बताया कि समय पर अंशधारक का अंतिम भुगतान का विपत्र भेजने के लिये कार्यालय के द्वारा कई बार पत्राचार किया जाता है.
इसके बाद भी समय पर नहीं भेजा जाता है. जिसके कारण अंशधारक को भविष्य निधि में जमा राशि की भुगतान नहीं हो पाता है. ऐसे मामलों में नियम के अनुसार अंशधारक के खाते में जमा राशि पर सूद दिये जाने का प्रावधान है. समय पर विपत्र भेजने का काम सेवा स्थान के अधिकारी का है. उन्होंने बताया कि फखरुद्दीन हाशमी के उतराधिकारी को उक्त रकम प्रदान कर दिया गया है.

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