पत्नी की हत्या के आरोपित को दस वर्षों की कैद

बच्चा नहीं होने को लेकर हुआ था विवाद बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायधीश रामप्रताप अस्थाना ने पत्नी की हत्या में दोषी करा किये गये आरोपी सरजुग प्रसाद को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट ने 13 दिसंबर को आरोपी को दोषी करार किया था. इस मामले के एक अन्य आरोपी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 17, 2017 3:46 AM

बच्चा नहीं होने को लेकर हुआ था विवाद

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायधीश रामप्रताप अस्थाना ने पत्नी की हत्या में दोषी करा किये गये आरोपी सरजुग प्रसाद को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट ने 13 दिसंबर को आरोपी को दोषी करार किया था. इस मामले के एक अन्य आरोपी रुसी पीडि़ता सीता देवी की पुत्री का विचारण अलग से किया जा रहा है. सत्र परिवाद संख्या 151/13 के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी अजय कुमार रस्तोगी ने बहस की थी. बिहार थाना के शकुनत मोहल्लावासी पीडि़ता की मां सुचिता देवी के फर्दबयान पर सोहसराय थाना कांड संख्या 123/12 के तहत आरोप दर्ज किया गया था.
इसके अनुसार 18 सितंबर 12 को पीडि़ता जली हुई स्थानीय सदर अस्पताल में उपचार के लिए आयी हुई थी. सूचक के वहां पहुंचने पर सारा हाल बताया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गयी थी. प्राथमिकी के अनुसार पीडि़ता और उसके पति के बीच बच्चा न जनने को लेकर बराबर नोंकझोंक होती रहती थी. तरह तरह का आरोपी इसका उपचार भी कराते रहता था. जिसका पीडि़ता बराबर विरोध करती थी.

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