बहू की हत्या में ससुर को सजा

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश राम प्रताप अस्थाना ने बहू की हत्या एवं प्रताड़ित करने के दोषी ससुर को सात साल तथा तीन की सजा सुनायी है. आरोपित को एक हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा, जिसे अदा नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सत्र परिवाद संख्या 371/2010 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 1, 2018 1:10 AM

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश राम प्रताप अस्थाना ने बहू की हत्या एवं प्रताड़ित करने के दोषी ससुर को सात साल तथा तीन की सजा सुनायी है. आरोपित को एक हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा, जिसे अदा नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सत्र परिवाद संख्या 371/2010 के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी सुनील कुमार सिन्हा ने पांच साक्षियों के परीक्षण व बहस की थी. उन्होंने बताया कि सभी आरोपित अस्थावां थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव के हैं. इस मामले के दो अन्य आरोपितों सास व ननद को रिहा कर दिया गया है. पति राधे श्याम शर्मा अनुपस्थित था. मृतका के पिता विश्वकर्मा के बयान पर अस्थावां थाने में मामला दर्ज किया गया था. घटना 21 जनवरी, 2007 की है. प्राथमिकी में दहेज नहीं देने पर हत्या का आरोप लगाया गया था.

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