परिपक्वता राशि ब्याज समेत भुगतान करने का आदेश

बिहारशरीफ : जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय लहेरी थाना क्षेत्र के निचली गुफा पर निवासी रवींद्र कुमार सिंह बनाम शाखा प्रबंधक सहारा इंडिया सोहसराय के मुकदमे में विपक्षी को परिपक्वता राशि ब्याज समेत एक माह की अवधि में भुगतान करने का आदेश दिया. परिवाद के अनुसार परिवादी रवींद्र कुमार सिंह अधिवक्ता ने सहारा इंडिया बैंक की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 7, 2019 6:11 AM

बिहारशरीफ : जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय लहेरी थाना क्षेत्र के निचली गुफा पर निवासी रवींद्र कुमार सिंह बनाम शाखा प्रबंधक सहारा इंडिया सोहसराय के मुकदमे में विपक्षी को परिपक्वता राशि ब्याज समेत एक माह की अवधि में भुगतान करने का आदेश दिया. परिवाद के अनुसार परिवादी रवींद्र कुमार सिंह अधिवक्ता ने सहारा इंडिया बैंक की सोहसराय शाखा के तहत 07 सितंबर, 2012 तक कुल 38200 रुपये सहारा क्यू शॉप योजना के तहत जमा की थी, जिसकी परिपक्वता राशि एक लाख रुपये जून, 2018 तक भुगतान के लिए निर्धारित थी. निर्धारित परिपक्वता राशि तिथि के बाद तकादा करने पर भी विपक्षी ने परिवादी को कोई भुगतान नहीं दिया.

फोरम पीठ के अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रधान एवं सदस्य अनिता सिंह ने सुनवाई के विचारोपरांत फैसला दिया कि संपूर्ण तथ्यों से यह विदित होता है कि विपक्षी को क्यू सॉप योजना के तहत परिवादी ने जमा करने के लिए भुगतान दिया था. निर्धारित तिथि पर परिपक्वता राशि भुगतान न करना विपक्षी की सेवात्रुटि है.
इसलिए विपक्षी को निर्देश दिया जाता है कि परिवादी को एक माह की अवधि में मुकदमा दर्ज होने की तिथि से परिपक्वता राशि 77360 रुपये 09 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करे तथा साथ ही वाद व्यय व मानसिक क्षतिपूर्ति के कुल 12 हजार रुपये भी भुगतान करे. निर्धारित अवधि पर भुगतान न करने पर कुल राशि पर 09 प्रतिशत ब्याज समेत भुगतान करना होगा.

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