बहू की हत्या के मामले में सास व ससुर को उम्रकैद

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के द्वितीय एडीजे उपेंद्र कुमार ने बहू पार्वती कुमारी को केरोसिन डालकर जलाकर हत्या करने के आरोपित सास उर्मिला देवी व ससुर सिद्धू बरई को आजीवन कारावास की सजा दी. इस मामले के एक अन्य आरोपित ननद कविता का विचारण अभी चल रहा है. जबकि, दो आरोपितों का विचारण किशोर न्याय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 14, 2019 6:26 AM

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के द्वितीय एडीजे उपेंद्र कुमार ने बहू पार्वती कुमारी को केरोसिन डालकर जलाकर हत्या करने के आरोपित सास उर्मिला देवी व ससुर सिद्धू बरई को आजीवन कारावास की सजा दी. इस मामले के एक अन्य आरोपित ननद कविता का विचारण अभी चल रहा है. जबकि, दो आरोपितों का विचारण किशोर न्याय परिषद के तहत है. अभियोजन पक्ष से मामले के विचारण के दौरान अधिवक्ता संजय कुमार मगधिया ने बहस करते हुए कहा कि मृतका पार्वती कुमारी ने जीवन के 22वें वसंत ही देखे थे कि इन आरोपितों के जुल्म का शिकार होकर जिंदगी ही गंवा दी.

इन्होंने जघन्य अपराध किया और एक लड़की के सपने संजोने के दिन में जिंदगी ही गंवानी पड़ी. अधिवक्ता के विचारण के दौरान आठ साक्षियों का परीक्षण किया था. सभी आरोपित रहुई थाना क्षेत्र के भेंडा ग्रामवासी हैं, जबकि मृतका का मायका जहानाबाद जिले के मखदुमपुर थाना क्षेत्र का सुप्पी गांव है. मिथिलेश चौरिसया से 19 जनवरी, 2015 को प्रेम विवाह कर ससुराल आयी थी. तब से परिवार के अन्य लोग प्रताड़ित और परेशान कर रहे थे.
घटना के दिन 20 अप्रैल, 2017 की सात बजे सुबह जब वह बर्तन धोकर पटरा पर रख रही थी, तो ससुर ने आकर पर्दा उठाते हुए कहा कि मेरे पुत्र को फंसा ब्याह रचायी, जिसमें उन्हें कोई दहेज नहीं मिला, इसलिए तुम्हें घर में कुछ नहीं करने देंगे और न ही जिंदा रहने देंगे. इसके बाद सभी परिवार ने मिलकर केरोसिन छिड़क आग लगा दी, जिससे विवाहित का 80 प्रतिशत शरीर जल गया. पति ने अस्पताल में भर्ती कराया, परंतु सात दिन बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी. पीड़िता के फर्द बयान पर महिला थाने में आरोप दर्ज कराया गया था.

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