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हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास

हिलसा (नालंदा) : एक युवक की जघन्य हत्या के मामले में हिलसा के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार श्रीवास्तव ने पांच अभियुक्तों के विरुद्ध आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी. अदालत सूत्रों के मुताबिक करायपरशुराय थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव में उमेश सिंह तथा मुन्ना सिंह के […]

हिलसा (नालंदा) : एक युवक की जघन्य हत्या के मामले में हिलसा के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार श्रीवास्तव ने पांच अभियुक्तों के विरुद्ध आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी.

अदालत सूत्रों के मुताबिक करायपरशुराय थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव में उमेश सिंह तथा मुन्ना सिंह के बीच नाले को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद को लेकर विगत 2000 ई. में 11 सितंबर की रात हरवे हथियार से लैस होकर मुन्ना सिंह ने आठ व्यक्तियों के साथ उमेश सिंह के घर पर धावा बोल दिया. इसके बाद उक्त लोगों ने उमेश सिंह के पुत्र सुनील उर्फ डबलू को उस समय गोली मार कर हत्या कर दी, जब वह अपने घर की छत पर पढ़ रहा था.

इस संबंध में मृतक के पिता उमेश सिंह द्वारा करायपरशुराय थाने में मुन्ना सिंह, कृष्णा सिंह, राधे सिंह, संतोष सिंह, अशोक सिंह, रामप्रवेश सिंह, सुरेश सिंह तथा अजय सिंह को नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियुक्त रामप्रवेश सिंह तथा सुरेश सिंह की मौत हो गयी,जबकि अजय सिंह अभी तक फरार है.

इस प्रकार शेष बचे पांच अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सही पाते हुए न्यायाधीश एसके श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी. पैसा जमा नहीं करने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा होगी. बचाव पक्ष की ओर से राज कुमार सिंह तथा प्रमोद कुमार सिंह ने बहस किया.

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