* अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक ने किया परिवाद पत्र दायर
बिहारशरीफ (नालंदा) : अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक से अवैध राशि की मांग करने के आरोप में सिविल सर्जन डॉ जवाहर खान के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया गया है. रामचंद्रपुर मोहल्ले में स्थित उपकार एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक डॉ बच्चू सिंह ने परिवाद पत्र में आरोप लगाया है कि उनके उक्त सेंटर की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए 14 दिसंबर को ही 1500 रुपये का ड्राफ्ट सिविल सर्जन कार्यालय में जमा कराया गया था, परंतु नवीकरण के लिए अवैध रूप से एक लाख रुपये नहीं देने पर उनके सेंटर का नवीकरण का कार्य नहीं किया गया.
साथ ही चार मई को बिना कानूनी औपचारिकताओं के उनके अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया. नवीकरण और सील खोलने के एवज में सिविल सर्जन द्वारा वादी पर डेढ़ लाख रुपये देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. अवैध राशि देने में असमर्थता प्रकट करने पर उन्हें बरबाद करने की धमकी दी गयी.
इधर, सिविल सर्जन डॉ खान ने बताया कि विहित प्रावधानों व मार्गदर्शिका का अनुपालन किये बिना अल्ट्रासाउंड का संचालन करने के आरोप में उक्त सेंटर को सील किया गया है. अवैध राशि मांगने का आरोप निराधार एवं सत्य से परे है तथा दुर्भावना के कारण उनके विरुद्ध आरोप लगाया गया है.