बिहारशरीफ : नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाहिद रईस ने 10 वर्ष की सश्रम कैद एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है.
साथ ही,जुर्माने की राशि का 50 फीसदी पीड़िता को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. विदित हो कि बिंद थाना क्षेत्र के अमावां की पीड़िता ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि दिनांक 11.05.2011 को संध्या 7 बजे पीड़ित अपनी छोटी बहन के साथ शौच के लिए गांव के पास स्थित खंधा में गयी थी. इसी दौरान गांव के ही आरोपित राधे राउत का 21 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार उसे पकड़ कर खींचते हुए ले गया तथा कुछ दूर ले जाकर दुष्कर्म किया. साथ ही विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गयी. दुष्कर्म के बाद आरोपित फरार हो गया.
इसके बाद वह रोते हुए घर लौटी तथा घटना के संबंध में परिजनों को बताया. घटना के दिन उसके पिता बाहर गये हुए थे. दो दिन बाद घर लौटने पर घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने पीड़िता को थाना लायी तथा पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.