होल्डिंग टैक्स भुगतान में मिलेगी पांच प्रतिशत की छूट

बिहारशरीफ : मकान मालिकों के लिए एक अच्छी खबर है. नगर निगम कार्यालय में होल्डिंग टैक्स जमा करने पर अब उन्हें पांच फीसदी की छूट दी जायेगी. नगर आयुक्त डॉ त्याग राजन एसएम ने यह जानकारी सोमवार की संध्या दूरभाष पर दी. उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वैसे मकान मालिक जो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 12, 2015 1:40 AM
बिहारशरीफ : मकान मालिकों के लिए एक अच्छी खबर है. नगर निगम कार्यालय में होल्डिंग टैक्स जमा करने पर अब उन्हें पांच फीसदी की छूट दी जायेगी. नगर आयुक्त डॉ त्याग राजन एसएम ने यह जानकारी सोमवार की संध्या दूरभाष पर दी.
उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वैसे मकान मालिक जो अपने होल्डिंग टैक्स का भुगतान 30 जून 2015 तक कर देंगे, उन्हें टैक्स की कुल राशि में पांच फीसदी छूट का लाभ दिया जायेगा. इस छूट का लाभ नगर निगम क्षेत्र के सभी घरेलू एवं व्यावसायिक भवन मालिकों को समान रूप से दिया जायेगा.
नगर आयुक्त श्री एसएम ने बताया कि अब होल्डिंग टैक्स का भुगतान मकान मालिक घर बैठे ऑन लाइन कर सकते हैं. इसलिए कार्यालय और यहां आकर प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है.
उन्होंने बताया कि जब वे ऑन लाइन होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर देंगे तो इसके तुरंत बाद उनके मोबाइल पर टैक्स भुगतान से संबंधित सूचना एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध हो जायेगा.
नगर आयुक्त श्री एसएम ने बताया कि इस संबंध में सभी टैक्स संग्राहकों को गाइड लाइन देते हुए उनलोगों को इस छूट की सूचना डोर टू डोर मकान मालिकों को दिये जाने का निर्देश दिया गया है. अगर इस कार्य में कोई टैक्स संग्राहक लापरवाही बरतते है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी.

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