बिहारशरीफ (नालंदा) : मिनी आर्म्स फैक्टरी के संचालन के आरोपित को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम तदर्थ न्यायाधीश के महथा ने बुधवार को दोषी करार दिया. सोहसराय थाना क्षेत्र के मंसूर नगर, छोटी पहाड़ी मुहल्ला निवासी आरोपित बलिराम शर्मा को सत्र वाद संख्या 31/11 की सुनवाई के बाद अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में दोषी पाकर जेल भेज दिया गया.
घटना के संबंध में सोहसराय के थानाध्यक्ष अशोक कुमार आजाद ने प्राथमिकी दर्ज की थी. प्राथमिकी में सूचक का कहना था कि गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 16 अगस्त 2010 को आरोपित बलिराम शर्मा के मंसूर नगर मोहल्ला स्थित आवास पर छापेमारी की गयी थी.
छापेमारी के दौरान पुलिस द्वारा आरोपित को अवैध देशी पिस्तौल बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था. साथ हीं बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित पिस्तौल एवं पिस्तौल बनाने के उपकरण बरामद किया गया था. एपीपी ज्ञानेंद्र कुमार ने इस मामले में अभियोजन की ओर से सुनवाई में भाग लिया.