राजबल्लभ यादव ने दाखिल की अग्रिम जमानत अर्जी

बिहारशरीफ : नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित नवादा के विधायक राजबल्लभ यादव ने बुधवार को जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी (4/2016) दाखिल की. यह अर्जी महिला थाना कांड संख्या 15/16 के तहत प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश रश्मि शिखा के कोर्ट में दाखिल की गयी है. पाॅस्को एक्ट के तहत इस कांड में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 18, 2016 6:57 AM

बिहारशरीफ : नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित नवादा के विधायक राजबल्लभ यादव ने बुधवार को जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी (4/2016) दाखिल की. यह अर्जी महिला थाना कांड संख्या 15/16 के तहत प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश रश्मि शिखा के कोर्ट में दाखिल की गयी है. पाॅस्को एक्ट के तहत इस कांड में अग्रिम जमानत अर्जी पर अधिवक्ता कमलेश कुमार ने सुनवाई के दौरान बहस की. इसके बाद कोर्ट ने केस डायरी की मांग करते हुए सुनवाई की तिथि 19 फरवरी तय की. अधिवक्ता कमलेश कुमार ने कहा कि प्राथमिकी या पीड़िता व अन्य के बयान में आरोपित का कहीं नाम नहीं लिया गया है.

आरोपित को बेबुनियाद फंसाया जा रहा है. अन्य बिंदु जो इस ओर इशारा कर रही है, वह पुख्ता प्रमाण नहीं हो सकता.
मालूम हो कि छह फरवरी को एक नाबालिग से दुष्कर्म में नवादा के विधायक को मुख्य आरोपित बनाया गया है और कोर्ट ने उनके खिलाफ सर्च वारंट जारी किया है. इस कांड में तीन अन्य महिला पर भी संलिप्त होने का आरोप है. इन्हें भी जारी वारंट के तहत पुलिस खोज रही है.

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