खाता बैन से मुक्ति के आदेश का अनुरोध

पुलिस नहीं सौंप सकी अब तक प्रतिवेदन बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम एडीजे रश्मि शिखा के कोर्ट में चल रहे महिला थाना कोड संख्या 15/16 के मामले में नवादा विधायक राजबल्लभ आरोपित हैं. हाइ प्रोफाइल रेप कांड के एक माह तक वारंट निर्गत होने तथा इस न्यायालय से अग्रिम जमानत खारिज होने के बावजूद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 5, 2016 12:41 AM

पुलिस नहीं सौंप सकी अब तक प्रतिवेदन

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम एडीजे रश्मि शिखा के कोर्ट में चल रहे महिला थाना कोड संख्या 15/16 के मामले में नवादा विधायक राजबल्लभ आरोपित हैं. हाइ प्रोफाइल रेप कांड के एक माह तक वारंट निर्गत होने तथा इस न्यायालय से अग्रिम जमानत खारिज होने के बावजूद गिरफ्तार करने में विफल रही पुलिस ने कुर्की जब्ती का सहारा लिया था. जिसके अंतर्गत नवादा स्थित ओबीसी बैंक में विधायक के कई खातों पर प्रतिबंध लगा दिया था.
जिसकी मुक्ति के लिए आरोपित विधायक पक्ष के वकील कमलेश कुमार ने 31 मार्च को अरजी देते हुए बहस की थी. जिस पर कोर्ट ने पुलिस को इससे संबंधित प्रतिवेदन देने का आदेश दिया था. परंतु अब तक कोई प्रतिवेदन पुलिस के द्वारा कोर्ट पर नहीं सौंपने पर अधिवक्ता कमलेश कुमार ने कोर्ट के समक्ष पुन: बहस किया कि पुलिस का प्रतिवेदन नहीं सौंपना कोर्ट आदेश की अवहेलना है. अधिवक्ता ने दरखास्त की कि कोर्ट शीघ्र सुनवाई करते हुए खाता बैन से मुक्ति का आदेश निर्गत करें.

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