आरोपित विधायक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

बिहारशरीफ. नाबालिग से रेप के मामले में आरोपित नवादा के विधायक राजबल्लभ यादव सहित इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया. स्थानीय महिला थाना की पुलिस ने व्यवहार न्यायालय में शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल किया. घटना के करीब दो माह बाद महिला थाना की थानाध्यक्ष मृदुला कुमारी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 23, 2016 7:00 AM

बिहारशरीफ. नाबालिग से रेप के मामले में आरोपित नवादा के विधायक राजबल्लभ यादव सहित इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया. स्थानीय महिला थाना की पुलिस ने व्यवहार न्यायालय में शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल किया. घटना के करीब दो माह बाद महिला थाना की थानाध्यक्ष मृदुला कुमारी द्वारा दाखिल चार्जशीट करीब 350 पन्नों का है. इस चार्जशीट में पीड़िता,पीड़िता की बहन, पीडि़ता के पिता व अन्य कई गवाहों के बयान दर्ज है.

दाखिल चार्जशीट में पीडि़ता के मेडिकल रिपोर्ट,तकनीकी आधार और आरोपियों के आपराधिक इतिहास को साक्ष्य के रूप में जिक्र किया गया है. इस हाई प्रोफाइल मामले में जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक महीने भर तक अफरा-तफरी मच रही थी.

आंदोलनों का लंबा दौर चला और जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आवाजें उठती रही थी. राज्य सरकार द्वारा इस मामले में आरोपितों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने की घोषणा भी की गयी थी. पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किये जाने के बाद मामले के आरोपित विधायक के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने का रास्ता साफ हो गया है.

चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने इस मामले में आरोपितों की कोर्ट में पेशी की तिथि भी मुकर्रर कर दी है. 30 अप्रैल 2016 को विधायक समेत अन्य आरोपितों को कोर्ट में पेश करने का आदेश पूर्व से ही निर्धारित है. अपर जिला सत्र न्यायाधीश वन एवं पाक्सो के विशेष न्यायाधीश रश्मि शिखा के न्यायालय में यह मामला चल रहा है.

06 फरवरी 2016 को यह नाबालिग रेप का मामला सामने आया था. इस मामले में 09 फरवरी को बिहारशरीफ महिला थाना में कांड संख्या 15/2016 दर्ज किया गया था. 10 मार्च को आरोपित विधायक ने कोर्ट में सरेंडर किया था. विधायक पर नाबालिग से रेप का एवं अन्य आरोपियों पर मानव व्यापार का मामला दर्ज हुआ था. विधायक पर पाक्सो एक्ट भी लगाया गया था.

Next Article

Exit mobile version