बिहारशरीफ : दुष्कर्म की शिकार नाबालिग छात्रा का बयान बुधवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रेशमा वर्मा के द्वारा कलमबद्ध किया गया. धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिये गये बयान में मानपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर निवासी ने प्राथमिकी का समर्थन करते हुए दुष्कर्म की घटना की पुष्टि की.
साथ ही, इस घटना में शामिल दो नामजद सहित चार लोगों की संलिप्तता के बारे में कोर्ट को बताया. विदित हो कि मंगलवार को दिनदहाड़े उक्त पीड़िता को गांव के ही बदमाश गोरेलाल, विक्की कुमार एवं दो अन्य साथियों के साथ उठा कर सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया तथा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की थी. इस संबंध में मृतका की मां द्वारा महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.