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शराबबंदी का उल्लंघन करने के मामले में नालंदा के एक गांव पर सामूहिक जुर्माना लगाया

बिहारशरीफ : बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद भी इस्लामपुर प्रखंड के रानीपुर पंचायत के कैलाशपुरी गांव में जारी अवैध शराब के कारोबार को लेकर जिला प्रशासन ने पूरे गांव पर सामूहिक जुर्माना लगाया है. जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने आज यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के इस्लामपुर प्रखंड के […]

बिहारशरीफ : बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद भी इस्लामपुर प्रखंड के रानीपुर पंचायत के कैलाशपुरी गांव में जारी अवैध शराब के कारोबार को लेकर जिला प्रशासन ने पूरे गांव पर सामूहिक जुर्माना लगाया है. जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने आज यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के इस्लामपुर प्रखंड के रानीपुर पंचायत के कैलाशपुरी गांव में लगातार अवैध शराब के कारोबार की शिकायत मिलने पर उक्त गांव के लोगों पर सामूहिक जुर्माना लगाया गया है.

सीएम नीतीश का पैतृक जिला है नालंदा

नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक जिला है. पिछले मानसून सत्र के दौरान गत एक अगस्त को बिहार विधानमंडल द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक 2016 ध्वनि मत से पारित किया गया. इसने बिहार उत्पाद :संशोधन: विधेयक 2015 का स्थान लिया है. नये कानून में इस जुर्माने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि अप्रैल से प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी, तथा इस संबंध में लगातार अपील के बावजूद कैलाशपुर गांव में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था. इसे देखते हुए मद्य निषेध के नये कानून के तहत प्रत्येक परिवार पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है.

होटलों की संपत्ति होगी जब्त

जिलाधिकारी ने बताया कि इसके अलावा जिले के तीन होटलों से शराब की बरामदगी के मामले में इन होटलों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. मनपसंद होटल और मिडवे होटलों की संपत्ति जब्त करने के लिए नोटिस भेजा जा चुका है जबकि मधुबन फैमिली रेस्तरां को भी नोटिस भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा, एक अप्रैल से शराबबंदी लागू होने के लेकर सात अगस्त तक पुलिस एवं आबकारी विभाग ने अभी तक 189 लोगों को अवैध शराब के कारोबार मामले में गिरफ्तार किया है. 1083 लीटर देशी शराब, 1527 लीटर विदेशी शराब, छह लीटर बीयर, 280 लीटर चुलायी गयी शराब, 109 लीटर, 2823 किलोग्राम छोवा, 36 ग्राम गांजा जब्त किया गया है.

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