बिहारशरीफ: जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडेय ने भतीजी की हत्या करने के दोषी करार किये गये चाचा रंजीत पटेल, चाची सुधा देवी, दादी कलावती देवी तथा ओझा लाल बाबा को आजीवन कारावास की सजा दी. प्रत्येक को दस हजार रुपये जुर्माना, जिसे न अदा करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास की भी सजा दी. इसके अलावासाजिशरचने की धारा 201 के तहत 7 वर्ष कारावास के साथ प्रत्येक पर 10 हजार रुपये जुर्माना, जिसे अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दी. दोनों सजाएं एक साथ चलेगी.
ज्ञात है कि आरोपितों ने मिल कर एक बड़ी पहाड़ी निवासी ओझा लाल बाबा के सुझाव व सलाह पर पुत्र प्राप्ति की लालसा में षडयंत्र कर अपनी बालिका को गायब कर दिया. बालिका आरोपी रंजीत पटेल के सगे भाई राजीव पटेल की पुत्री थी. 05 वर्षीय पीडि़त बच्ची के सगे चाचा रंजीत पटेल सहित चाची, दादी ने मिल कर 07 अप्रैल 2014 को शाम में घर के बाहर खेल रही थी. पीडि़त के पिता राजीव पटेल की सूचना पर सोहसराय थाना के तहत अपहरण का आरोप दर्ज किया गया था. इसी दिन रात्रि में इन सभी ने मिल कर बच्ची की हत्या कर दी थी. हत्या करने के बाद आरोपितों ने बच्ची को बक्से में बंद कर दिया और मौका पाकर शव को बाहर कुएं में फेंक दिया.