डेट-टू-डेट सुनवाई करें : हाइकोर्ट

रेप कांड. डिस्चार्ज पर आज देगा कोर्ट आदेश बिहारशरीफ : जिला न्यायालय पास्को स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में महिला थाना नाबालिग छात्र दुष्कर्म कांड संख्या 15/2016 में पहले दो दिनों तक पक्ष और विपक्ष में आरोप गठन चार्ज और डिस्चार्ज को लेकर गरमा-गरम बहस जारी रही. जहां आरोपित पक्ष के विधायक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 31, 2016 4:26 AM

रेप कांड. डिस्चार्ज पर आज देगा कोर्ट आदेश

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय पास्को स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में महिला थाना नाबालिग छात्र दुष्कर्म कांड संख्या 15/2016 में पहले दो दिनों तक पक्ष और विपक्ष में आरोप गठन चार्ज और डिस्चार्ज को लेकर गरमा-गरम बहस जारी रही.
जहां आरोपित पक्ष के विधायक राजवल्लभ के वकील कमलेश कुमार व कनीय वीरमणि कुमार ने घटनास्थल से संबंधित बयान और प्राथमिकी में अंतर, पहचान में टीआइपी नहीं कराना जबकि पीड़िता ने प्राथमिकी में नाम न लेकर यह दिखाते हैं कि जांच में ऐसा लगता है कि मानों सोची समझी राजनीति के तहत पुलिस के द्वारा जल्दी में कुछ किया गया हो. जबकि विधायक पक्ष से पटना हाइकोर्ट के वकील सद्रांकधारी सिन्हा तथा संजय ने भी डिस्चार्ज के पक्ष में मजबूती से पक्ष रखा. वहीं अन्य आरोपितो के वकील कृष्ण कुमार, संजय कुमार,
विवेकानंद प्रसाद ने भी इसी प्रकार के पक्ष को रखते हुए आरोप गठन के खारिज को सही बताया. जबकि अभियोजन पक्ष घटना स्थल तथा टीआइपी के सवाल के जवाब पर बहस में लड़खड़ाता नजर आया. 31 अगस्त को कोर्ट आरोप गठन के चार्ज या डिस्चार्ज पर आदेश देगा. आरोप गठन पूर्व में एक बार 24 अप्रैल को किया जा चुका था. जिसे आरोपित विधायक ने गलत होने का दावा करते हुए हाइकोर्ट में चैलेंज किया था, जिसके परिणाम स्वरूप पुन: आरोप गठन का आदेश चार चुलाई को हाइकोर्ट ने दिया था. आरोपित विधायक राजवल्लभ अभी अपने पिता जेहल प्रसाद के श्राद्ध में भाग लेने के लिए पांच सितंबर तक हाइकोर्ट के आदेश से जमानत पर हैं.
निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद आरोपित सुलेशा देवी के दामाद संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय के हाइकोर्ट में दाखिल जमानत को खारिज करते हुए जज शिवाजी पांडे ने आदेश दिया कि इस पास्को अधिनियम के मामले में अनावश्यक देर न करते हुए रोज सुनवाई करने का निर्देश दिया. ड्रायल में विलंब को कोर्ट
गंभीरता से लेगा. इस निर्देश को डीजीपी बिहार, वरीय पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी व जिला न्यायाधीश को भी प्रेषित किया जा रहा है.
आरोपित विधायक राजवल्लभ पांच सितंबर तक पिता के श्राद्ध कर्म में भाग लेने के लिए हैं जमानत पर

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