बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह ने मंगलवार को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में नवादा के विधायक राजवल्लभ प्रसाद, सुलेखा देवी, राधा देवी, टुसी देवी, छोटी कुमारी व संदीप सुमन उर्फ पुष्पांजय पर आरोप गठित किया. सभी पर आइपीसी की धारा 366 (ए), 370, 370 (ए), 376, 212, 420, 109, 120(बी), पाक्सो एक्ट की धारा 4, 8, 17 और आइटीपी एक्ट की धारा 4, 5, 6 लगायी गयी है.
इससे पहले राजवल्लभ के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने के लिए पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दिया था, लेकिन पटना हाइकोर्ट ने तकनीकी कारणों से आरोपों को निरस्त कर नये सिरे से आरोप गठन का निर्देश दिया था. अब इस मामले की सुनवाई 15 सितंबर को होगी और गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी. इस मामले में विधायक राजवल्लभ व अन्य आरोपितों में से किसी को भी अदालत से जमानत नहीं मिली है.