संपत्ति का विवरण देने पर ही जनवरी का वेतन

बिहारशरीफ : संपत्ति का विवरण देने के बाद ही जनवरी माह का वेतन अफसर व कर्मी उठा सकेंगे. संपत्ति का विवरण समय पर नहीं देने पर वेतन के लाले पड़ सकते हैं. चतुर्थ वर्गीय कर्मी को छोड़कर अन्य सभी सरकारी कर्मियों को अपनी संपत्ति विवरणी 28 जनवरी तक देना होगा. सभी अफसर व कर्मी को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 1, 2017 3:17 AM

बिहारशरीफ : संपत्ति का विवरण देने के बाद ही जनवरी माह का वेतन अफसर व कर्मी उठा सकेंगे. संपत्ति का विवरण समय पर नहीं देने पर वेतन के लाले पड़ सकते हैं. चतुर्थ वर्गीय कर्मी को छोड़कर अन्य सभी सरकारी कर्मियों को अपनी संपत्ति विवरणी 28 जनवरी तक देना होगा. सभी अफसर व कर्मी को जिला स्थापना शाखा में विवरणी जमा कर देना होगा

डीएम डॉ.त्याग राजन ने आदेश जारी किया है कि संपत्ति विवरणी विहित प्रपत्र में जमा करने के बाद ही जनवरी माह का वेतन दिया जायेगा. डीएम ने सभी कार्यालय प्रधान , निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेश जारी है. 15 जनवरी तक अपने कार्यालय में कार्यरत कर्मियों की सूची जिला स्थापना शाखा को उपलब्ध करा दें.

इसके बाद अफसर व कर्मियों के चल अचल संपत्ति को 31 मार्च 2017 को विभागीय बेवसाइट पर लोड कर दिया जायेगा. इसके बाद लोग विवरण को देख सकते है

Next Article

Exit mobile version