किशोर न्याय परिषद् ने सुनायी सफाई की सजा 17 वर्षों के बाद मिला न्याय
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय परिसर स्थित किशोर न्याय परिषद् के प्रधान न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र ने केस दाखिला के 17 वर्षों बाद किशोर आरोपित को व्यवहार न्यायालय में नाजिर की देखरेख में एक माह तक सफाई करने की सजा दी. नूरसराय थाना क्षेत्र के भखरी गांव निवासी आरोपित अब 31 वर्ष का युवक हो चुका है. […]
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय परिसर स्थित किशोर न्याय परिषद् के प्रधान न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र ने केस दाखिला के 17 वर्षों बाद किशोर आरोपित को व्यवहार न्यायालय में नाजिर की देखरेख में एक माह तक सफाई करने की सजा दी. नूरसराय थाना क्षेत्र के भखरी गांव निवासी आरोपित अब 31 वर्ष का युवक हो चुका है. 29 नवंबर 2000 के आठ बजे रात्रि में अपने ही ग्रामीण संजय राम जो अपने घर में बैठाया शौचालय जाने के लिए बुलाया.
दोनों चापाकल से पानी लेने गये इसी दौरान किशोर ने पीडि़त संजय राम को सीने में गोली मार कर भाग खड़ा हुआ. पीडि़त के फर्द बयान पर नूरसराय थाना कांड संख्या 197/00 के तहत भादस की धारा 341, 324, 307, 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप दर्ज किया गया था.
दो माह विशेष पर्यवेक्षण गृह में भी आरोपित बिता चुका था.