बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के षष्ठम एडीजे इशरत उल्ला ने हत्या मामले में दोषी आरोपितों गोरे लाल यादव, सुरेश यादव, विपिन यादव, विनय यादव, सुरेन्द्र यादव, रामनंदन यादव, जेहल यादव, सतीश, नीतीश एवं गुड्डू यादव को आजीवन कारावास की सजा दी. इसके साथ ही प्रत्येक आरोपितों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करना होगा.
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा सभी आरोपितों को लाठी डंडा से मारपीट करने के आरोप में भी तीन माह कारावास की सजा दी गयी. आरोपित गोरे लाल यादव को 27 आर्म्स एक्ट के तहत पांच वर्ष कारावास के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना किया गया. जिसे अदा न करने पर तीन माह का कारावास भुगतान करना होगा.
सभी सजा साथ -साथ चलेगी. सजा निर्धारण पर अभियोजन पक्ष से एपीपी महेश सिंह यादव व किशोरी प्रसाद ने बहस की थी. बताया जाता है कि इस मामले में अन्य तीन आरोपितों सूर्यकांत,कारू एवं विकास का विचारण किशोर न्याय परिषद के तहत किया जा रहा है.