Bihar News: सोलर स्ट्रीट लाइटों की निगरानी के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी, शिकायत करने पर अब 72 घंटें में दूर होगी अंधेरा

Bihar News: बिहारशरीफ में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के तहत गांव के 1830 वार्डों में रोशनी की व्यवस्था की गई है. जारी व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत के 72 घंटें में अंधेरा दूर कर दी जाएगी. अगर 72 घंटे में खराब सोलर स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं करने पर निर्माण एजेंसी से 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जायेगा.

By Radheshyam Kushwaha | February 13, 2025 3:50 AM

Bihar News: बिहारशरीफ जिले के गांव के वार्डों में लगाये गये सोलर स्ट्रीट लाइटों की ऑनलाइन निगरानी के लिए एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएमएस) स्थापित किया गया है. इसे बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी (ब्रेडा) ने स्थापित किया है. इस सिस्टम के माध्यम से लगाये गये सोलर स्ट्रीट लाइटों की निगरान की जायेगी. रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम से सोलर स्ट्रीट लाइटों में कोई खराबी की जानकारी तत्काल एजेंसी को मिल जायेगी. इसके बाद निर्माण एजेंसी खराब सोलर स्ट्रीट लाइटों को 72 घंटे के भीतर मम्मत कर सकेगा. यदि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा समय पर लाइट नहीं ठीक की जाती है, तो एजेंसी पर प्रतिदिन प्रति लाइट 10 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा और इसकी वसूली उनको रखरखाव मद की राशि में से कटौती की जाएगी.

एजेंसी ने जारी किया दो-दो व्हाट्सएप नंबर

यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइटों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए उठाया गया है. इसके अलावा, सभी अधिष्ठापित लाइटों के खंभों पर शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जल्द ही अंकित कराया जाएगा. इसके लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने वाले एजेंसियों का व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है. जिले में कुल 1830 वार्डों में 18300 लाइटों का लगायी गई है. अन्य वार्डों में अधिष्ठापन का कार्य चल रहा है. पंचायती राज विभाग के निर्देश पर सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और ब्रेडा के इंजीनियरों द्वारा रात में अधिष्ठापित लाइटों का निरिक्षण किया जाता है. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के तहत गांवों में रोशनी की व्यवस्था की जा रही है. इस योजना के अंतर्गत अधिष्ठापित सभी सोलर स्ट्रीट लाईटों के पांच वर्ष तक रखरखाव के लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दो-दो व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं.

सोलर स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल की समय सीमा फेल

बिहारशरीफ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक वार्ड में 10-10 सोलर लाइट समेत प्रत्येक पंचायत में अलग से 10-10 सोलर लाइट लगाने की योजना है. गांव की गलियों को रात में शहरी क्षेत्र जैसे रौशन करने के लिए यह योजना क्रियान्वयन किया गया है. इन चिन्हित क्षेत्रों में एक साल के अंदर सोलर स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल करना था, लेकिन अब तक शतप्रतिशत नहीं हुआ है. इसके लिए तीन एजेंसियों को काम दिया गया है.

अपने आप दिन में बुझने के लिए लगाये गये सेंसर युक्त स्ट्रीट लाइट

स्ट्रीट लाइट सेंसर युक्त होते हैं, जो अपने आप दिन में बुझ जाता है और अंधेरा होते ही अपने आप जल जाता है. साथ ही चोरी या खराब रहने की स्थिति में अपने आप कंट्रोल रूप को जानकारी प्राप्त हो जाती है. पांच साल तक मरम्मत भी ब्रेडा द्वारा चयनित एजेंसी करेगी. पंचायत स्तर पर ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना की मॉनेटरिंग के लिए कमेटी बनायी गयी है. इसमें ब्रेडा के अधिकारी और पंचायत तकनीकी को रखा गया है. यह कमेटी स्ट्रीट लाइट की गुणवत्ता और उपयोगिता नियमित रूप से निरीक्षण कर जिला को रिपोर्ट देंगे. फिलहाल लाइट की खराबी की सूचना पर निर्माण एजेंसी उसे ठीक करेंगे. इसलिए सभी एजेंसी के दो-दो व्हाट्सएप नंबर लाइट वाले पोल पर अंकित किया जा रहा है.

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इन व्हाट्सएप नंबरों पर खराब लाइटों की फोटो डालकर की जा सकती है शिकायत

  • हरनौत, हिलसा एवं नूरसराय के सभी पंचायतों के लिए-7486020197/7486020196
  • चंडी, नगरनौसा, थरथरी एवं करायपरसुराय के लिए-7488150258/9773590434
  • बेन, एकंगरसराय, इस्लामपुर एवं परबलपूर के लिए 8882706695/9199659350
  • अस्थावां, बिन्द, सरमेरा, बिहारशरीफ, गिरियक, कतरीसराय, राजगीर, सिलाव एवं रहुई के लिए 9120777459/9031657520 नंबर पर शिकायत की जा सकती है.

क्या कहते हैं अधिकारी

नालंदा जिला पंचायत राज पदाधिकारी सुनिधि कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के तहत अधिष्ठापित सभी लाइटों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दो-दो व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं. इन नंबरों पर खराब लाइटों की शिकायत फोटो खींचकर भेजने पर 72 घंटे के अंदर कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उस लाइट को ठीक कर दिया जाएगा. ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन 10 रुपये के हिसाब से निर्माण एजेंसी से जुर्माना वसूली जायेगी.

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