Navratri 2022: सुरक्षा मानकों पर खड़े उतरे बिना नहीं होगा पंडाल का निर्माण, जानें क्या है पूरी गाइडलाइन

Navratri 2022 में पंडालों की सुरक्षा को देखते हुए नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से गाइड लाइन जारी की गयी है. पूजा पंडाल बनाने के लिये कम्पनी कार्यालय से एनओसी की पहली कसौटी है. जिसके अनुसार कोई भी पूजा पंडाल हाइटेंशन लाइन, एलटी लाइन के नीचे या आसपास नहीं बनेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 20, 2022 6:01 AM
an image

Navratri 2022 में पंडाल निर्माण के मद्देनजर नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से गाइड लाइन जारी की गयी है. पूजा पंडाल बनाने के लिये कम्पनी कार्यालय से एनओसी की पहली कसौटी है. जिसके अनुसार कोई भी पूजा पंडाल हाइटेंशन लाइन, एलटी लाइन के नीचे या आसपास नहीं बनेगा. वही प्रत्येक पंडाल के लिये अस्थाई बिजली कनेक्शन लेने की अनिवार्यता होगी.

फायर एनओसी भी होगी जरूरी

बिजली आपूर्ति के सहायक अभियंता सुशील कुमार ने बताया कि पंडालों में इस्तेमाल होने वाली बिजली के तार की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिये. कहीं भी नंगे तार से कनेक्शन नहीं होगा. उन्होंने बताया कि अग्नि सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम या एनओसी फायर ब्रिगेड के नियमानुसार जारी होगा. हमारी बिजली कंपनी हर चीज नियमानुकूल अस्थायी कनेक्शन देगी. इधर जानकर सूत्र बताते हैं कि महज करीब एक सप्ताह बाद शुरू होने वाली दुर्गा पूजा के लिये पूरे नगर निगम क्षेत्र में पारंपरिक रूप से तीन दर्जन से भी अधिक पूजा पंडाल और मूर्तियों का निर्माण जारी है. यहां उल्लेखनीय है कि नगर के बीचोबीच स्थित पॉवर हाउस चौक के निर्माणाधीन पूजा पंडाल निर्माण में विहित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होने के बीच शॉट सर्किट के कारण बीते दो सितंबर की रात भयंकर आग लग गयी थी.स्थानीय लोगों की ततपरता से पहुंचीं फायर ब्रिगेड टीम के साथ नगर पुलिस की मुश्तैदी से आग को बड़ी तबाही मचाने से पहले ही बुझा दिया गया.

बिना एनओसी के पूरे नगर निगम क्षेत्र में बन रहे पंडाल

बिजली ऑफिस के ठीक सामने पॉवर हाउस चौक पर निर्माणाधीन पूजा पंडाल समेत पूरे नगर निगम क्षेत्र तक के लिये एक भी पूजा समिति ने ना तो एनओसी लिया है नाही अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिये अप्लाई ही किया है.इस बात की पुष्टि टाउन वन के जेई राजीव कुमार सिंह ने भी की है. उन्होंने बताया कि आगामी दुर्गापूजा के लिए दर्जनों पूजा पंडाल बनाये जा रहे हैं.बिजली कंपनी की इसपर नजर है. पंडालों के लिए बिजली का अस्थायी कनेक्शन लेने की अनिवार्यता का अनुपालन अब तक होता नहीं दिख रहा है. इस बारे में सभी क्षेत्र में तैनात बिजली के फील्ड स्टॉफ को निर्देश दिया गया है कि संबंधित क्षेत्र में पंडाल के लिए अस्थायी कनेक्शन लेने की सूचना दे दें. बिना अस्थायी कनेक्शन लिए बिजली उपभोग की इजाजत नहीं दी जायेगी.सहायक अभियंता सुशील कुमार ने बताया कि इसके बावत उनके स्तर से भी हिदायत जारी की जा रही है.

एक किलोवॉट के अस्थायी कनेक्शन के लिए 1936 रुपये चार्ज हुआ निर्धारित

बिजली सप्लाई कॉर्पोरेशन से जारी निदेश के अनुसार अस्थायी कनेक्शन प्राप्त किये बिना दुर्गामंडप में बिजली के उपयोग पर कार्रवाई होगी.जीएम मुर्तजा हेलाल द्वारा पटना से जारी संबंधित आदेश में सभी सप्लाई डिवीजन के कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया है.जिसके अनुसार एक किलो वॉट के अस्थायी कनेक्शन के लिये1936 रुपये का चार्ज निर्धारित किया गया है. इसी प्रकार 2 किलो वॉट के लिये ₹2758,तीन किलो वॉट के लिये ₹ 3616,चार किलो वॉट के लिये ₹ 4488 और पांच किलो वॉट के लिये ₹ 6868 रुपये निर्धारित किये गए हैं.सहायक अभियंता सुशील कुमार ने बताया कि बिजली के अस्थायी कनेक्शन के लिये जल्दी ही एक बैठक आयोजित कर आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जायेगा.

Exit mobile version