स्टॉकिस्ट के माध्यम से होगी बालू की आपूर्ति
प्रभारी खनन पदाधिकारी ने जारी किया आदेश
बरसात में नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका पर लिया निर्णय
नवादा : बालू खनन पर एक जुलाई से 30 सितंबर तक रोक लगा दी गयी है़ बरसात को लेकर नदियों में बालू खनन पर रोक लगाये जाने का निर्देश जिला खनन विभाग को प्राप्त हो चुका है़
इस संबंध में प्रभारी खनन पदाधिकारी सह परिवहन पदाधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि विभागीय आदेश के तहत तीन माह के लिए नदियों से बालू का सीधा उठाव नहीं हो सकेगा़ उन्होंने बताया कि इस संबंध में स्थानीय संवेदक को सूचना दे दी गयी है़ उन्होंने बताया कि बरसात के दिनों में नदियों में पानी भर पर लोगों की जान पर खतरा आ जाता है़ इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह आदेश जारी किया है़ उन्होंने बताया कि जिले के जितने भी बालू घाट हैं उससे 300 फुट की दूरी पर स्टॉक रखने का प्रावधान किया गया है़ निर्धारित तिथि के अंदर पहले की तरह बालू का स्टॉक कर सकते हैं़ ताकि, आमलाेंगो को जरूरत के हिसाब से बालू की आपूर्ति की जा सके़ उन्होंने बताया कि बालू स्टॉक के लिये विभाग से लाइसेंस लेने का प्रावधान है़
संवेदक द्वारा आवेदन देकर लाइसेंस लिया जा रहा है़ गौरतलब हो कि जिले में कुल 59 बालू घाट हैं, जिसमें तीन माह तक उठाव बंद हो जाने से उपभोक्ताओं को थोड़ी परेशानी होगी़ उन्होंने संवेदकों से कहा है कि तय समय सीमा तक लोगों को बालू की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए बालू का स्टॉक कर लें.