67 लाख टैक्स बकायावाले 24 कारोबारियों को नोटिस

सख्ती. 10 साल से कर नहीं देने पर अफसरों ने कसी नकेल 30 दिन तक बकाया जमा करने का समय प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश पर की गयी कार्रवाई विभाग के पास है 94 बकायेदारों की सूची नवादा : वाणिज्य कर विभाग ने टैक्स बकायेदारों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है. पिछले […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |

सख्ती. 10 साल से कर नहीं देने पर अफसरों ने कसी नकेल

30 दिन तक बकाया जमा करने का समय
प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश पर की गयी कार्रवाई
विभाग के पास है 94 बकायेदारों की सूची
नवादा : वाणिज्य कर विभाग ने टैक्स बकायेदारों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है. पिछले 10 वर्षों से विभाग के बकाये टैक्स की राशि का भुगतान नहीं करनेवाले 24 बकायेदारों पर निलाम पत्र दायर करते हुए उनको 30 दिनों के अंदर टैक्स जमा करने का नोटिस जारी किया गया है. हालांकि विभाग के पास कुल 94 बकायेदारों की सूची है. इसमें 24 के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है. पिछले दिनों विभाग के प्रमंडलीय आयुक्त प्रशासन द्वारा मामले की समीक्षा की गयी थी. इसमें बड़े पैमाने पर बकायेदारों को देखकर सख्त कदम उठाने का आदेश दिया गया था. इसी आलोक में 94 में 24 बकायेदारों के खिलाफ कदम उठाया गया.
विभागीय प्रशासन आयुक्त द्वारा नवादा अंचल में पदस्थापित वाणिज्य कर पदाधिकारियों को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने को कहा गया है. उन्हें निर्देश दिया गया है कि किसी भी सूरत में लक्ष्य को पूरा करें. प्रशासन आयुक्त द्वारा बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराते हुए उस पर मंथन किया गया. उसके आधार पर कुल व्यवसायियों के पास बकाया राशि वसूलने का स्पष्ट आदेश दिया गया. नीलाम पत्र पदाधिकारी मुकेश कुमार चौधरी द्वारा व्यवसायियों को हिदायत दी गयी कि मांग के आधार पर नीलाम पत्रवाद संबंधित सभी रुपये जमा कराने संबंधित सूचना निर्गत की गयी है. इसके बाद जो भी बकायेदार निर्धारित समय सीमा के अंदर टैक्स नहीं जमा करता है, तो पांच दिनों के अंदर वारंट जारी कर दिया जायेगा.पिछले 10 वर्षों से 24 कारोबारियों पर वाणिज्य कर विभाग का 67 लाख 32 हजार रुपये बकाया है. यह बकाया वर्ष 1996-97 तथा वर्ष 1997-98 का है. भुगतान नहीं किये जाने के मद्देनजर विभाग ने वर्ष 1999-2000 से कार्रवाई शुरू की है. लगातार उन बकायेदारों के पास विभाग द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद भी किसी बकायेदार कारोबारियों ने नोटिस नहीं लिया, तब विभाग को कड़ा कदम उठाना पड़ा.
जिस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई: विभाग ने बिहार, उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम (बिहार-सह उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट) 1914 की धारा चार, पांच व छह के अधीन कार्रवाई की गयी है. इस अधिनियम के तहत बगैर बकाया टैक्स जमा किये कोई भी बकायेदार कारोबारी अपनी चल या अचल संपति को स्वात्वांतरण नहीं कर सकते हैं. विभाग ने इसके लिए सुनवाई की तिथि आठ दिसंबर 2017 निर्धारित है. गौरतलब हो कि इसमें अधिकांश ईंट भट्ठा मालिकों के ही नाम हैं. जिनके द्वारा वर्षों से वाणिज्य कर विभाग का लाखों रुपये का टैक्स भुगतान नहीं किया गया है.
बकायेदारों के नाम व पता बकाया राशि
श्रीकांत सिंह,करमा हाल्ट,नेमदारगंज,अकबरपुर 271126.80
राजेश प्रसाद चौहान, धनपत एंड संस मिर्जापुर, नवादा 271126.80
सुरेश सिंह,गढ़पर, नवादा 271126.80
सुरेश सिंह,गढ़पर, नवादा 271126.80
मेहताब आलम, प्रो पूनम ईंट उद्योग,इस्माइलपुर, पार नवादा 271126.80
अनिल कुमार सिंह,खखरी, काशीचक 271126.80
प्रो वीरेंद्र सिंह, मेसर्स राजा ब्रिक्स इंडस्ट्रीज,सिमरी बिगहा, वारिसलीगंज 28304.80
अर्जुन सिंह, बुधौली, अकबरपुर 271126.80
अवधेश प्रसाद, मीर बिगहा, चकवाय, वारिसलीगंज 271126.80
मणिलाल प्रसाद,नवादा 271126.80
मदन प्रसाद,बहेड़ा, सिमरीडीह, नवादा 271126.80
विशव कुमार प्रसाद, झौर, वारिसलीगंज 271126.80
रामधनी साव, मेसर्स शंकर ट्रेनिंग 247432.38
मुरारी शर्मा,अमरहट, वारिसलीगंज 271126.80
वीरेंद्र कुमार,गोविंदपुर, नवादा 216000
महादेव प्रसाद, रजौली, नवादा 271126.80
उपेंद्र सिंह, फाजिलपुर, नवादा 271126.80
छोटे लाल चौहान, बेलदरिया, मंजौर, वारिसलीगंज 271126.80
मधुसूदन सिंह, गेवाली, समढ़ीगढ़, नवादा 271126.80
शमीम अख्तर,पकरीबरावां, नवादा 271126.80
कैलाश चौहान, बेलदरिया, मंजौर, वारिसलीगंज 271126.80
दिगेश्वर प्रसाद शर्मा,व्यापार मंडल सहयोग समिति, वारिसलीगंज, नवादा 483448.65
विश्वासी टोंपो,पति मान सिंह खरहट्टा,रधौली मेरगंज, सतगांवा, झारखंड 605412.26
पवन कुमार,गुरुप्पा समाय, नवादा 271126.80
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