तीन माह की कैद व जुर्माने की कोर्ट ने सुनायी सजा

नवादा कोर्ट : मंगलवार को व्यवहार न्यायालय नवादा में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार राम ने मारपीट के दो अलग-अलग केसों में सजा सुनायी.पहली घटना पकरीबरावां थाना क्षेत्र के एरूरी गांव की है. 25 नवंबर 2008 को इसी गांव के सुखदेव यादव एवं उनकी पत्नी को गांव के उलटाइन बघार में घेर कर इसी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 15, 2018 4:44 AM

नवादा कोर्ट : मंगलवार को व्यवहार न्यायालय नवादा में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार राम ने मारपीट के दो अलग-अलग केसों में सजा सुनायी.पहली घटना पकरीबरावां थाना क्षेत्र के एरूरी गांव की है. 25 नवंबर 2008 को इसी गांव के सुखदेव यादव एवं उनकी पत्नी को गांव के उलटाइन बघार में घेर कर इसी गांव के मणिकांत यादव एवं रामबरन यादव ने मारा पीटा था. इस पर सुखदेव यादव ने पकरीबरावां में थाना कांड संख्या 105/ 8 दर्ज कराया था.

इसी वाद में न्यायालय ने अभियुक्तों को 323 भादवि में दोषी पाते हुए 3 माह का साधारण कारावास तथा एक हजार जुर्माने की सजा सुनायी. दूसरी घटना सिरदला थाना क्षेत्र के सिंघौल गांव की है .10 नवंबर 2003 को इसी गांव के राजेंद्र प्रसाद की जमीन को उनके ही गांव के शिवदानी प्रसाद विनीत कुमार एवं दासों यादव जबरदस्ती जोतने लगे.मना करने पर सभी लोगों ने राजेंद्र प्रसाद यादव के साथ मारपीट किया.इस घटना के लिए राजेंद्र प्रसाद ने सिरदला थाना में कांड संख्या 92/ 3 दर्ज कराया गया था.अभियुक्त दासो यादव की मृत्यु सुनवाई के पूर्व ही हो चुकी थी. शेष बचे दो अभियुक्त शिवदानी प्रसाद एवं विनीत कुमार को 323 भादवि में दोषी पाते हुए न्यायालय ने 3 माह की साधारण कारावास एवं एक हजार जुर्माना की सजा सुनायी.

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