सेवानिवृत्त शिक्षक विभाग को दे रहा धोखा

एसजीबीके साहू इंटर स्कूल के प्राचार्य व सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक ने व्यवहार न्यायालय में दायर कराये गये परिवाद पर जताया आपत्ति नवादावारिसलीगंज के एसजीबीके साहू इंटर स्कूल के प्राचार्य डॉ गोविंदजी तिवारी एवं सेवानिवृत्त हुए प्रधान लिपिक वीरेंद्र कुमार ने व्यवहार न्यायालय में दायर कराये गये परिवाद पर आपत्ति जताया है. उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 14, 2014 6:02 PM

एसजीबीके साहू इंटर स्कूल के प्राचार्य व सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक ने व्यवहार न्यायालय में दायर कराये गये परिवाद पर जताया आपत्ति नवादावारिसलीगंज के एसजीबीके साहू इंटर स्कूल के प्राचार्य डॉ गोविंदजी तिवारी एवं सेवानिवृत्त हुए प्रधान लिपिक वीरेंद्र कुमार ने व्यवहार न्यायालय में दायर कराये गये परिवाद पर आपत्ति जताया है. उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त शिक्षक राम भजन शर्मा ने सेवांत लाभ की राशि को आयकर के नजरों से बचाने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं. ट्रेजरी विभाग के दस्तावेजों का हवाला देते हुए प्राचार्य ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 56 हजार 938 रुपये का भुगतान उनके खाता संख्या एसबीआइ-11796327571 की वारिसलीगंज शाखा में भेज दिये गये है. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इसी खाते से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक के वेतन का भुगतान पूर्व में हो रहा था. कोषागार ने विपत्र संख्या 42/1112 एवं विपत्र संख्या 43/1112 के माध्यम से क्रमश: 34 हजार 338 एवं 22 हजार 560 रुपये का भुगतान 31 मार्च 2012 को ही कर दिया है. इसका टीवी नंबर क्रमश: 1060 एवं 1059 है. इन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त शिक्षक कोषागार और विद्यालय को बदनाम करने की नीयत से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं. इन्होंने कहा कि इनके द्वारा जिला समाहर्ता के पास केस नंबर-70-7/14 भी दर्ज है. इसकी सुनवाई 24 दिसंबर को होनी है. इन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षक के इस आरोप से विद्यालय की गरिमा को भी ठेस पहुंचता है.

Next Article

Exit mobile version