बिहारशरीफ/नालंदा : पिछले साल फरवरी में एक नाबालिग से कथित तौर पर बलात्कार किये जाने के एक मामले में आज एक जिला अदालत ने निलंबित राजद विधायक राजबल्लभ यादव तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिये. विशेष लोक अभियोजक श्यामेश्वर दयाल ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि भूषण प्रसाद सिंह ने यादव के खिलाफ नाबालिग से बलात्कार के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सहित विभिन्न धाराओं और पोक्सो कानून 2012 के तहत आरोप तय किये. राजबल्लभकेसाथ ही पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ ‘अनैतिक मानव व्यापार निरोधक कानून ” के तहत आरोप तय किए गए.
ये पांच आरोपी सुलेखा देवी, राधा देवी, तुसी देवी, छोटी कुमारी और संदीप हैं. आरोप पत्र में सुलेखा देवी और उसके संबंधियों के नाम हैं जिन पर राजद विधायक को लड़कियां भेजने का आरोप है. इन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
नालंदा पुलिस ने 22 अप्रैल को निलंबित राजद विधायक तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. कुल 205 पन्नों के आरोपपत्र को महिला पुलिस थाने की प्रभारी मृदुला कुमारी ने अतिरिक्त जिला जज रश्मि शिखा की अदालत में दाखिल किया था. आरोपपत्र में राजद विधायक को मुख्य आरोपी बताया गया था.
पुलिस ने बताया कि उन्होंने अदालत से शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया था. राजद विधायक ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर अपनी संपत्ति कुर्क किए जाने की आशंका के चलते दस मार्च को स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण किया था. इससे पहले वह मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद करीब एक माह तक अपनी गिरफ्तारी से बचते रहे थे.
राजद विधायक के खिलाफ बिहार शरीफ स्थित उनके आवास में छह फरवरी को एक नाबालिग से कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. यादव वर्ष 2015 में राजद के टिकट पर नवादा सीट से विधानसभा चुनाव जीते थे. पहले राजद सरकार में मंत्री रह चुके यादव को बलात्कार के आरोपों के बाद 14 फरवरी को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था.