नाबालिग से दुष्कर्म कांड : RJD MLA राजवल्लभ पर चार्जशीट रद्द, नयी बनाने का निर्देश

पटना/नवादा : बिहारशरीफ की एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित नवादा के विधायक राजवल्लभ प्रसाद को पटना हाइकोर्ट ने राहत दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के कोर्ट ने पुलिस की ओर से आनन-फानन में तैयार की गयी चार्जशीट को रद्द कर दिया है.कोर्ट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 5, 2016 6:07 AM
पटना/नवादा : बिहारशरीफ की एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित नवादा के विधायक राजवल्लभ प्रसाद को पटना हाइकोर्ट ने राहत दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के कोर्ट ने पुलिस की ओर से आनन-फानन में तैयार की गयी चार्जशीट को रद्द कर दिया है.कोर्ट ने फिर से आरोपित की बातों को सुनने और पढ़ कर आरोपित को सुनाने के बाद ही चार्जशीट तैयार करने का निर्देश दिया है़
पुलिस पर आनन-फानन में बगैर आरोपित को पढ़ कर सुनाये ही चार्जशीट दाखिल करने का आरोप लगाते हुए विधायक के अधिवक्ता ने हाइकोर्ट से चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी. बिहारशरीफ के पॉस्को स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि तय की है. गुरुवार को पेशी के दौरान विधायक राजवल्लभ के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने स्पीडी ट्रायल चलाने से रोक का आग्रह करते हुए चार्जशीट की वैधता पर हाइकोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई का हवाला देकर निचली अदालत से सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया था.
जानकारों के मुताबिक हाइकोर्ट के आदेश के बाद अब फिर से आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू होगी. नये सिरे से आरोप गठित होने तक विधायक व अन्य आरोपितों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया स्थगित भी रहेगी.

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