SC ने राजबल्लभ से पूछा, क्यों न भेजा जाए जेल, बुधवार तक मांगा जवाब

नयी दिल्ली/बिहारशरीफ :बिहार में नाबालिगछात्रा सेदुष्कर्म मामले के आरोपीएवं राजद के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादवकीजमानतके खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुखअख्तियारकरते हुए राजबल्लभ यादव से पूछा कि इस मामले में पीड़िता की गवाही तक उन्हें फिर से जेल क्यों न भेज दिया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 24, 2016 10:54 AM

नयी दिल्ली/बिहारशरीफ :बिहार में नाबालिगछात्रा सेदुष्कर्म मामले के आरोपीएवं राजद के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादवकीजमानतके खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुखअख्तियारकरते हुए राजबल्लभ यादव से पूछा कि इस मामले में पीड़िता की गवाही तक उन्हें फिर से जेल क्यों न भेज दिया जाए.जिसपर राजबल्लभ के वकील ने जवाब देने के लिए समय मांगा तो कोर्ट ने दो दिन में विस्तृत जवाब देनेका निर्देश दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई अब बुधवार यानि 26 अक्टूबर को होगी.

राजद के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव फिलहाल जमानत पर बाहर है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट नेइस केस के ट्रायल में पीड़िता की गवाही पर 24 अक्तूबर तक रोक लगा दी थी. पिछले दिनों बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रोजाना करने का आदेश दिया है. लेकिन, पीड़िता को खतरा है और वह कोर्ट नहीं जा पा रही है. ट्रायल कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश से बंधा है, इसलिए अगली सुनवाई तक राजबल्लभ कोहिरासत ले लिया जाए ताकि पीड़िता कोर्ट में गवाही दे सके.

वहीं, राजबल्लभ की ओर से कहा गया कि उन्हें नोटिस देर से मिला, इसलिए वो अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाए. हलफनामे के लिए कुछ और वक्त दिया जाए. बिहार सरकार पीड़िता की सुरक्षा करने की बजाए उन्हीं पर आरोप लगा रही है. राजबल्लभ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि पटना हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश में कोई गलती नहीं है क्योंकि वह बेंच ही रिट मामलों की सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में जमानत का कभी विरोध नहीं किया. उधर, पीड़िता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया उसे खतरा है और वह कोर्ट में गवाही भी नहीं दे पा रही है.

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