हत्या करने के आरोपित को आजीवन कारावास

पटवन के लिए हुए झगड़े में मार दी थी गोली नवादा कार्यालय : व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कौशलेश कुमार सिंह ने मंगलवार को काशीचक थाना कांड संख्या23/07 के अभियुक्त रामलड्डू सिंह को हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी. आर्म्स […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 10, 2017 8:46 AM
पटवन के लिए हुए झगड़े में मार दी थी गोली
नवादा कार्यालय : व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कौशलेश कुमार सिंह ने मंगलवार को काशीचक थाना कांड संख्या23/07 के अभियुक्त रामलड्डू सिंह को हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी.
आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा 341 आइपीसी के तहत एक माह की सजा सुनायी गयी. अर्थदंड की राशि मृतक की पत्नी को अदा करने का आदेश दिया. मृतक पप्पू सिंह अधिवक्ता चंद्रमौली शर्मा का भतीजा था. काशीचक थाना कांड संख्या 23/07 के सूचक सभापति सिंह काशीचक के भगवतपुर के निवासी रहे हैं. मृतक पप्पू सिंह भी इसी गांव का था. सूचक के अनुसार उनका भतीजा पप्पू सिगरेट लाने के लिए गुमटी पर गया. वहीं पर पटवन को लेकर झगड़े में शामिल सभी अभियुक्त मौजूद थे. मौके पर अरविंद सिंह ने पप्पू सिंह को गोली मार दी. अन्य अभियुक्त विशेश्वर सिंह, रामलड्डू सिंह, नवल सिंह, नवलेश सिंह उसे घसीट कर घर की तरफ ले गये.
इसी दौरान बीच रास्ते में रामलड्डू सिंह ने भी पप्पू सिंह को गोली मार दी. इससे उसकी मौत हो गयी. घटना की सूचना सभापति सिंह ने काशीचक थाने को दी. फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय द्वारा ट्रायल के दौरान अरविंद सिंह, विशेश्वर सिंह, नवल सिंह व नवलेश सिंह को दोषी पाते हुए 20 मई 2011 को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. शेष बचे एक अभियुक्त को मंगलवार को सजा सुनायी गयी. ट्रायल के दौरान अभियोजन की तरफ से एपीपी अरुण कुमार सिन्हा सूचक के अधिवक्ता संजय प्रियदर्शी एवं अखिलेश नारायण ने अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को सजा सुनायी.

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