नवादा कार्यालय.
भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया गया है. डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी प्री स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों, कोचिंग संस्थानों सहित निजी, सरकारी विद्यालयों में 10वीं कक्षा तक सभी कक्षाओं में शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10ः30 बजे से 04ः00 बजे तक बंद रहेगी. वर्ग 11वीं व 12वीं के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 11.30 बजे से 04ः00 बजे तक प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार नवादा जिला में भीषण गर्मी व लू की स्थिति है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. विद्यालय प्रबंधन को जिला पदाधिकारी ने आदेश दिया कि निर्धारित समय सीमा में ही अपने संस्थानों का संचालन करें. उक्त आदेश 30 अप्रैल से प्रभावी रहेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है