असहाय बंदियों को जमानत दिलाने में मदद करेंगे परिषद के अधिवक्ता
विधिक प्राधिकार ने आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम
नवादा नगर.
जिले में लोगों की विधिक सहायता के लिए अग्रसर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रविवार को प्रखंड कार्यालय वारिसलीगंज में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं व अन्य लोग उपस्थित थे. प्राधिकार के बचाव परिषद के मुख्य उपबचाव अधिवक्ता साजिद व सहायक बचाव अधिवक्ता रूपम कुमारी ने उपस्थित लोगों को कई महत्वपूर्ण जानकारी दीं. उन दोनों बचाव अधिवक्ताओं ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर जेल में बंद है, तथा अपने जमानत कराने में असमर्थ है, तो बचाव परिषद के अधिवक्ता उन्हें जमानत करा सकते हैं. अगर वह व्यक्ति बचाव परिषद के द्वारा जमानत कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन देता है. इसके अलावा समाज के कमजोर वर्ग के लोग भी बचाव पक्ष के अधिवक्ता की सहायता प्राप्त कर सकते हैं. आयोजित कार्यक्रम में वाणिज्य यौन पीड़ित व तस्कारी से पीड़ित महिलाओं, बंधुआ मजदूर व युवतियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मिलने वाली विधिक सहायता की जानकारी दी. आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाएं सहित प्रखंड कार्यालय के कई कर्मी व अन्य मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है