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बंदूक का सत्यापन नहीं कराने पर 18 लोगों का शस्त्र लाइसेंस निलंबित

जिले के 18 लोगों ने अपने बंदूक लाइसेंस का नहीं कराया सत्यापन

नवादा सदर.

लोकसभा चुनाव के दौरान स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सभी लाइसेंसी बंदूकधारियों का भौतिक सत्यापन कराया था. विभाग की ओर से इसके लिए अलग-अलग समय में तीन डेट निकाले गये. इसके बावजूद भी जिले के 18 लोगों ने अपने बंदूक लाइसेंस का सत्यापन नहीं कराया. इसके तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम प्रशांत कुमार सीएच के निर्देश पर सत्यापन नहीं करने वाले लाइसेंसधारी पर कार्रवाई की गयी है. शास्त्र का लाइसेंस निलंबित कर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है.

प्रशासन के द्वारा 27 से 29 फरवरी 14 से 15 मार्च तक शस्त्र सत्यापन के लिए सामाचार पत्रों के माध्यम से सभी लाइसेंसधारी को संबंधित थानों में उपस्थित होकर अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए सूचना दी गयी थी. साथ ही इसकी सूचना बस पड़ाव, सभी थाना भवन, प्रखंड कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपकाया गया था. उक्त सूचना के बावजूद कुछ शस्त्र लाइसेंसधारी के द्वारा अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया.

इन लोगों ने नहीं कराया सत्यापन

आयुध नियम-2016 के नियम 30 तथा अनुज्ञप्ति की शर्त से संबंधित नियम-112 (1) (ख) का उल्लंघन मानते हुए लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है. थाना-वारिसलीगंज से रामेश्वर प्रसार सिंह, बृजकिशोर प्रसाद सिंह, परमेश्वर लाल महेश्वरी, बालेश्वर सिंह, श्रीकान्त सिंह, विभूति भूषण सिंहा, नरेश चंद्र, थाना-नरहट से अम्बिका सिंह, सैयद शफीफ अहमद, नवल किशोर प्रसाद सिंह, पाटलिपुत्रा कलोनी पटना से शेख सब्बिर आलम, थाना-मुफस्सिल से देवेंद्र कुमार, थाना-सिरदला से मो साहिब, नरेंद्र कुमार, मो सफादर अली खान, मो शरीफ एवं थाना-हिसुआ से संजीव कुमार के बंदूक का लाइसेंस सत्यापित नहीं किया गया था. जिला स्तर पर 30 में को आयोजित जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक में निर्णय लेते हुए चुनाव के दौरान अपने लाइसेंस धारी बंदूक का भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने पर फिलहाल इनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. साथ ही स्पष्टीकरण देते हुए डीएम को जवाब देने का आदेश दिया गया है.

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