नवादा कार्यालय. जिले के सभी गरीब व जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास बनेगा. इसके लिए सरकारी की ओर से मदद की जायेगी. लाभुकों के चयन के लिए 10 जनवरी से सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी. यह जानकारी डीएम रवि प्रकाश ने मंगलवार को प्रेसवार्ता के दौरान दी. समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में डीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सबसे पहले वर्ष 2016 में केंद्र से जारी सूचि के आधार लाभ दिया गया था. इसके तहत सत्र 2018-19 तक आवास का आवंटन किया गया. इसके बाद वित्तीय वर्ष 2018 में आवास प्लस सूची, सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया. अभी वर्तमान में इसी प्रतीक्षा सूची के आलोक में आवास का लाभ दिया जा रहा है. इस सूचि के अनुसार अभी भी जिले में चयनित 12 हजार लाभुकों को आवास का आवंटन होना बाकी हैं. नये लाभुकों का नाम जोडने के लिए होगा सर्वेक्षण डीएम ने कहा कि कुछ वर्षों में नये परिवारों का निर्माण हुआ है, जो योग्य है व कुछ पूर्व के योग्य लाभुको का नाम भी प्रतीक्षा सूची से छुटे हुए हैं. अतः वैसे नये योग्य परिवारों व छुटे हुए योग्य लाभुकों को प्रतिक्षा सूची में जोड़ने के लिए 10 जनवरी से सर्वेक्षण किया जायेगा. आवास एप्प पर सर्वेक्षण 31 मार्च 2025 तक होगा. आवास सर्वेक्षण का काम ग्रामीण आवास सहायक के करेंगे. वैसे पंचायत जहं ग्रामीण आवास सहायक प्रभार में हैं, वहां पंचायत रोजगार सेवक व पंचायत सचिव भी सर्वे करेंगे. इसका सर्वेक्षणकर्ता के रूप में निबंधन व इसेवाइसी किया गया है. लाभार्थियों के सर्वेक्षण के दौरान इकेवाइसी कार्रवाई जायेगी. गड़बडी पाये जाने पर सर्वेक्षणकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जायेगा. आश्रय विहिन परिवारों को मिलना है लाभ वैसे परिवार, जो आश्रय विहिन परिवार है. बेसहारा व भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले परिवार हैं. हाथ से मैला ढोने वाले आदि जनजाति समूह या वैधानिक रूप से मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों को सर्वेक्षण के दौरान सबसे पहले लाभुक सूचि में रखना है. इन्हे नहीं मिलेगा लाभ आवास योजना का लाभ सर्वेक्षण के दौरान कुल 11 मानक रखे गये हैं. यदि इनमें से कोई भी सुविधा व्यक्ति के पास होगी, तो उन्हे आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, जिसे पक्का मकान हैं. मोटरयुक्त तीनपहिया या चौपहिया वाहन हैं. मशीनी के तीनपहिया, चौपहिया कृषि उपकरण, 50 हजार रूपये अथवा अधिक ऋण सीमा वाले हैं. इन्हें लाभ नहीं दिया जायेगा. वहीं, वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार रुपये से अधिक प्रति माह कमा रहा है. आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड या इनसे अधिक सिंचित भूमि हो, 05-एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो, ऐसे परिवारों को यह लाभ नहीं मिलेगा. सर्वेक्षण के लिए मिलेगी ट्रेनिंग प्रायोजित सर्वेक्षण के लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सभी सर्वे करने वाले आवास कर्मी, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत सचिव तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया है. नवादा जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व कुल 182-सर्वेयर ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है. आवास योजना के लिए बनायी जा रही सूचि में योग्य परिवारों व छूटे हुए योग्य लाभुकों के सर्वेक्षण में कोई भी जरूरतमंद लाभुक नहीं छुटे इसके लिए विशेष निर्देश दिये गये हैं. प्रेसवार्ता में डीडीसी प्रियंका रानी, निदेशक डीआरडीए धीरज कुमार सिन्हा, प्रभारी डीपीआरओ अमरनाथ कुमार आदि शामिल थे.
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