रॉन्ग साइड में वाहन चालक पकड़े गये, तो पांच हजार रुपये लगेगा जुर्माना
शॉर्टकट से बचें, दूसरे की जान का भी रखें ख्याल
नवादा कार्यालय. हर किसी का जीवन अनमोल है. आप जब भी सड़क पर चल रहे हों, तो खुद के साथ-साथ सामने वाले की सुरक्षा का भी भरपुर ख्याल रखिए. आपकी थोड़ी सी नासमझी और शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में आप दोनों की जान मुश्किल में पड़ सकती है. जिले में एनएच-20 पर अनेकों जगहों पर लोग अंडरपास थोड़ा दूर रहने के कारण शॉर्टकर्ट अपनाते हुए रॉन्ग साइड यानि गलत लेन पर बाइक, फोर व्हीलर अथवा दूसरे वाहन को चलाते नजर आते हैं. यह कतई उचित नहीं है. यह परिवहन नियमों की अनदेखी तो है ही, मौत को दावत देने जैसी भी है. एनएच पर रॉन्ग साइड की पड़ताल में अकौना, गोड़धोवा, ओढ़नपुर, नहर पर समेत अन्य जगहों पर बाइक, इ-रिक्शा, ट्रैक्टर, टेंपो, पिकअप व दूसरी गाड़ियां फर्राटे से गलत दिशा से आती-जाती दिखी. डेढ़ से दो किलोमीटर अधिक चलने के बजाय लोग जान जोखिम में डालते हैं. इस गलत प्रवृति के प्रति सचेत होने की जरूरत है. सामने से आ रहे चालक का ध्यान होता भंग, हादसे की रहती है आशंका एनएच-20 पर सदर प्रखंड अंतर्गत ओढ़नपुर अस्पताल के समीप व अयोध्याधाम मंदिर के समीप अंडरपास बना हुआ है. लेकिन, पूरे इलाके के कई लोग जल्दी से दूसरी तरफ जाने के लिए शार्ट-कट अपनाते हैं. इसमें सामने से आ रही तेज रफ्तार वाहनों से उनकी टक्कर होने का अंदेशा रहता है. ध्यान रखना चाहिए कि आप जब रॉन्ग साइड से चलते हैं, तो उसी लेन में रफ्तार के साथ आ रही वाहन चालक का अचानक ध्यान भंग होता है. ऐसे में सड़क दुर्घटना की आशंका प्रबल हो जाती है. कई लोगों ने बातचीत में कहा कि जल्दबाजी में लोग ऐसा करते हैं. हालांकि, हाल के महीनों में जिस तेजी से से सड़क दुर्घटनाएं हो रही है. प्रबुद्धजन रॉन्ग साइड वाहन चलाने को गलत मानते हैं. कहते हैं अधिकारी एनएच हो या कोई दूसरा सड़क मार्ग, कहीं भी वाहन चालक को गलत दिशा में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. इससे सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है. सभी तरह के वाहन चालक अपनी सही दिशा में धीमी और नियंत्रित रफ्तार में ही गाड़ी चलाएं. गलत दिशा में वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान है. अलग-अलग गाड़ियों पर एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है. -नवीन कुमार पांडेय, जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा ट्रैफिक उल्लंघन पर जुर्माने का है प्रावधान वाहन- जुर्माना राशि दो पहिया वाहन- एक हजार रुपये तीन पहिया वाहन- दो हजार रुपये चार पहिया वाहन (छोटा वाहन )- तीन हजार रुपये मध्यम वाहन- चार हजार रुपये भारी वाहन सभी प्रकार के- पांच हजार रुपये
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