नवादा कार्यालय. पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित अल्ट्रासाउंड के चिकित्सकों की बैठक डीएम आशुतोष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई. समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कन्या भ्रूणहत्या एक अपराध व एक बड़ी सामाजिक आपदा है. इसपर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ लोगों को जागरूक करने को प्रभावी कार्य करें. डीएम ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धाराओं का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया. सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों में अभिलेखों के रख-रखाव धारा-29 और नियम-नौ के अनुसार जैसे फॉर्म-एफ नवीनीकरण संबंधित न्यूनतम अहर्ताएं, नियम-13 के अनुसार केंद्र में किये गये किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को देने का निर्देश दिया गया. रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ को केंद्र में परिवर्तन की सूचना प्रेषित कर भौतिक सत्यापन के बाद अनुमति लेना अनिवार्य होगा. नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. निबंधित अल्ट्रासाउंड सेंटरों की करें जांच: डीएम ने एसडीओ को निर्देश दिया कि अवैध पाये गये अल्ट्रासाउंड, डाइग्नोसिस सेंटरों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए न केवल उसे सील करें, बल्कि उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि जो निबंधित अल्ट्रासाउंड सेंटर है, उनकी जांच निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार करना सुनिश्चित करें. उन्होंने जिन केंद्रों में पीसीपीएनडीटी अधिनियम का पालन करने में लापरवाही की जा रही है, उन केंद्रों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए सिविल सर्जन नवादा को निर्देश दिया गया. डीएम ने अनियमितताएं बरतने वाले सेंटर संचालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिये. कार्यों की गतिविधि में पारदर्शिता रखने को कहा गया. बैठक में सिविल सर्जन डॉ नीता अग्रवाल, अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर अखिलेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी रजौली आदित्य कुमार पियूष के साथ-साथ सरकारी व गैर सरकारी संस्थान के रेडियोलॉजिस्ट एवं चिकित्सक शामिल थे.
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